यातायात नियमों में बदलाव, परिवहन विभाग ने हर वाहन के लिए गति सीमा जारी की

Saroj kanwar
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जयपुर-दौसा राजमार्ग पर यातायात नियमों में बदलाव। नए नियम पहली अक्टूबर से लागू हो गए हैं। ये नियम सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं। जीवन की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने वाहनों के लिए गति सीमा जारी की है।

परिवहन विभाग के अनुसार, इस अधिसूचना में सभी श्रेणी के वाहनों के लिए अलग-अलग गति सीमा निर्धारित की गई है। भारी वाहनों (ट्रॉलियों) के लिए अधिकतम गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है।

विभिन्न वाहनों के लिए निर्धारित गति सीमाएँ:
ट्रक और अन्य भारी वाहन अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकेंगे।

हल्के और भारी वाहनों पर भी यही सीमा लागू होगी, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा।

यात्री एवं हल्के वाहनों के लिए नियम

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर (द्वितीय) धर्मेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्री एवं हल्के वाहनों के लिए भी अलग-अलग गति सीमा निर्धारित की गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज गति से वाहन चलाने से अक्सर दुर्घटनाएँ होती हैं। मनोहरपुर-दौसा खंड पर भी यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसलिए, विभिन्न वाहन श्रेणियों के लिए गति सीमा निर्धारित करने से यात्रियों एवं पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

इस अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था अस्थायी है। यह गति सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-148 के मनोहरपुर-दौसा खंड को चार-लेन विभाजित कैरिजवे में परिवर्तित किए जाने तक लागू रहेगी। चार-लेन खंड का निर्माण पूरा होने के बाद, गति सीमा की पुनः समीक्षा की जाएगी और आवश्यकतानुसार नए नियम लागू किए जाएँगे।
इन बातों का ध्यान रखें
तेज़ गति न केवल वाहन चालकों के लिए, बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी ख़तरा है। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और अन्य दंड लगाया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग-148 पर वाहनों के लिए गति सीमा निर्धारित करने का यह कदम सड़क सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अलग-अलग वाहनों के लिए अलग-अलग गति सीमा निर्धारित करके सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सड़क सुरक्षा अनुशासित यातायात से ही संभव है। भविष्य में, फोर लेन के निर्माण से यातायात और भी सुगम और सुरक्षित हो जाएगा।

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