महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) देश में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस अभिनव योजना का उद्देश्य न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना है, बल्कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य में सुधार लाना और समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना भी है। इस योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमज़ोर और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उनके बैंक खातों में ₹6,000 तक का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त होता है।
कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इसका भुगतान कैसे किया जाएगा
PMMVY योजना के तहत वित्तीय सहायता को गर्भावस्था से लेकर टीकाकरण तक, माँ और बच्चे की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए तीन अलग-अलग चरणों में विभाजित किया गया है।

पहले बच्चे के लिए सहायता
गर्भावस्था पंजीकरण और एक प्रसवपूर्व देखभाल जाँच (एएनसी) के लिए ₹3,000 प्रदान किए जाते हैं। जन्म पंजीकरण और 14 सप्ताह तक के टीकाकरण पूरा होने पर ₹2,000 की दूसरी किस्त मिलती है। इससे कुल ₹5,000 का प्रत्यक्ष लाभ होता है। इसके अतिरिक्त, जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत संस्थागत प्रसव के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी उपलब्ध हैं, जिससे कुल लाभ औसतन ₹6,000 हो जाता है।
दूसरे बच्चे के लिए विशेष सहायता (यदि वह लड़की है)
लिंगानुपात में सुधार और लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए, यदि दूसरा बच्चा लड़की है तो जन्म पर ₹6,000 की एकमुश्त राशि दी जाती है। यह विशेष प्रोत्साहन बेटियों के प्रति सरकार के महत्व को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाने के लिए, कुछ पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:
महिला की आयु कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए।
वे गर्भवती महिलाएँ जिनकी नौकरी या दिहाड़ी मजदूरी के कारण वेतन में कमी आ रही हो।
लाभ केवल पहले जीवित बच्चे और दूसरे बच्चे (यदि लड़की हो) के लिए ही उपलब्ध होंगे।
लाभार्थियों को बच्चे के जन्म के 270 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) में बीपीएल राशन कार्ड धारक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ, विकलांग महिलाएँ, आयुष्मान भारत (पीएम-जेएवाई) लाभार्थी, ई-श्रम कार्ड धारक, मनरेगा जॉब कार्ड धारक और किसान सम्मान निधि लाभार्थी शामिल हैं।
कौन पात्र नहीं है
जो महिलाएं किसी केंद्रीय, राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) में नियमित रूप से कार्यरत हैं, या जो पहले से ही किसी समान मातृत्व लाभ योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रही हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
आवेदन कैसे करें
