PM Kisan Yojana: खेती के कागज न होने पर भी किसानों को मिलेगा पैसा! जानिए बाकी बातें

Saroj kanwar
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पीएम किसान योजना: केंद्र सरकार देश के लाखों किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से पीएम किसान सम्मान निधि चला रही है। यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसी बीच, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर सीमावर्ती राज्यों के किसानों के पास खेती के दस्तावेज नहीं हैं, तो भी उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि, शर्त यह है कि राज्य सरकार को यह पुष्टि करनी होगी कि वे वास्तव में किसान हैं।

देश भर के लाखों किसान पीएम किसान सम्मान निधि की 20 किस्तों का लाभ उठा चुके हैं। देश भर के लाखों किसान 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। यह पैसा किसानों को साल भर में तीन किस्तों में जारी किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक में 2,000 रुपये होते हैं। सालाना तीन किस्तें जारी की जाती हैं।

इन राज्यों के किसानों को पहले मिलेगा पैसा
आमतौर पर, जब पीएम किसान सम्मान निधि के लिए धनराशि जारी की जाती है, तो वह देश भर के सभी किसानों के खातों में एक साथ जमा की जाती है। हालाँकि, इस बार, उम्मीद है कि बाढ़ प्रभावित राज्यों को पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त पहले मिल सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार ने हाल ही में संकेत दिया था कि अगली किस्त जल्द ही जारी की जाएगी। सितंबर की शुरुआत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल और पंजाब के बाढ़ और अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा के बाद योजना की अग्रिम किस्त जारी करने का वादा किया था।

अभी तक, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का लाभ उठाने के लिए कृषि भूमि का स्वामित्व आवश्यक था। संबंधित दस्तावेज़ अनिवार्य हैं। हालाँकि, सीमावर्ती राज्यों के किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। सीमावर्ती क्षेत्रों के कई किसान वर्षों से खेती कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ज़मीन के दस्तावेज़ नहीं हैं। यही कारण है कि वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे।

अब सरकार ने इस आवश्यकता में आंशिक रूप से ढील दी है। इसका मतलब है कि अब बिना स्वामित्व के दस्तावेज़ वाले किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते राज्य सरकार यह साबित कर दे कि वे वास्तव में किसान हैं।

21वीं किस्त कब जारी हो सकती है?
पीएम किसान योजना के तहत अब तक कुल 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और अब 21वीं किस्त की बारी है। नियमों के अनुसार, इस योजना की प्रत्येक किस्त लगभग हर चार महीने में जारी की जाती है। इस हिसाब से, 21वीं किस्त की चार महीने की अवधि नवंबर में समाप्त हो रही है। हालाँकि, बाढ़ प्रभावित राज्यों को धनराशि जल्दी मिल सकती है।

पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने के लिए, किसानों के लिए ई-केवाईसी पूरा करना बेहद ज़रूरी है। इसके बिना, उनकी किस्तों के भुगतान में देरी हो सकती है। इसके लिए, ओटीपी का उपयोग करके ऑनलाइन ई-केवाईसी की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, आप अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक केवाईसी भी पूरी कर सकते हैं।

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