Mp news: मध्य प्रदेश में अब इन वाहनों को चलना पड़ेगा महंगा, प्रति सिट 1 हजार रुपए तक लगेगा जुर्माना, चार गुना तक लगेगा टैक्स

Saroj kanwar
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मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 
1991 में संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश मोटस्यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2025 को मंजूरी दे दी है। आरटीओ विक्रमजीत सिंह कंग ने बताया कि संशोधन के अनुसार अब बकाया टैक्स जमा किए बिना ट्रक, यात्री बस या स्कूल बस चलाना वाहन मालिकों को काफी महंगा पड़ेगा।

बकाया टैक्स
पर निर्धारित प्रतिशत के अनुसार दंड देना होगा। यह अधिकतम बकाया टैक्स का चार गुना तक हो सकता है। पहले यह दोगुना तक था। इसके अलावा, अब बिना परमिट बस सड़क पर चलती मिली तो प्रति सीट 1000 रुपए के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, यदि किसी वाहन का लाइफटाइम टैक्स जमा नहीं हुआ है, तो प्रत्येक वर्ष या वर्ष के अंश के लिए लाइफटाइम टैक्स का एक-दशमांश अतिरिक्त वसूला जाएगा। यह राशि लाइफटाइम टैक्स से अधिक नहीं होगी। नए संशोधन के मुताबिक, अन्य राज्य में पंजीकृत वाहन वैध परमिट के बिना मध्यप्रदेश में पाया जाता है या परमिट नियम का उल्लंघन करता है तो वाहन मालिक को निर्धारित मोटरयान कर के अतिरिक्त प्रति सीट 1000 रुपये का दंड देना होगा।

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