ईपीएफओ सदस्य जल्द ही एटीएम या यूपीआई के ज़रिए अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने बैंक खाते को पीएफ खाते से लिंक करना होगा। यह सुविधा अगले एक-दो महीनों में शुरू होने की उम्मीद है।
एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि श्रम मंत्रालय एक योजना पर काम कर रहा है। इस योजना के तहत, पीएफ का कुछ पैसा खाते में ही रहेगा, जबकि बाकी पैसा यूपीआई या एटीएम कार्ड के ज़रिए निकाला जा सकेगा। अभी सॉफ्टवेयर में कुछ समस्याएँ हैं, जिन्हें ठीक किया जा रहा है।
श्रम मंत्रालय का मानना है कि पीएफ खाते में जमा पैसा सदस्य का ही होता है। ज़रूरत पड़ने पर सदस्य बिना किसी रोक-टोक के एक निश्चित राशि निकाल सकेंगे। सॉफ्टवेयर की समस्याएँ ठीक होने के बाद, सदस्य यूपीआई और एटीएम के ज़रिए स्वीकृत राशि का इस्तेमाल कर सकेंगे।
ऑटो क्लेम सेटलमेंट में बदलाव
पहले, केवल ₹1 लाख तक की निकासी को ही सीधे मंज़ूरी दी जाती थी। ₹1 लाख से ज़्यादा की राशि के लिए मैन्युअल सत्यापन की ज़रूरत होती थी, जिससे प्रक्रिया धीमी हो जाती थी। अब, नई व्यवस्था के तहत, दावों का निपटारा दाखिल करने के तीन दिनों के भीतर, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।
तेज़ दावा निपटान
ऑटो सेटलमेंट शुरू होने के बाद से निकासी दावों में वृद्धि हुई है। 2023-24 में 89.52 लाख दावों का निपटारा किया गया। 2024-25 में 2.34 करोड़ दावों का निपटारा किया गया, जो 161% की वृद्धि है। चालू वर्ष के पहले ढाई महीनों में ही 76.52 लाख दावों का निपटारा हो चुका है।
अन्य प्रमुख बदलाव
केवाईसी और सदस्य जानकारी में सुधार की प्रक्रिया अब आसान हो गई है।
उमंग ऐप पर चेहरे के प्रमाणीकरण का उपयोग करके यूएएन आवंटन और सक्रियण उपलब्ध है।
दावे के निपटारे के लिए चेक या सत्यापित बैंक पासबुक अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।
दावा हस्तांतरण के लिए नियोक्ता और ईपीएफओ की मंज़ूरी हटा दी गई है।