40% टैक्स का झटका! देखें किन वस्तुओं पर बढ़ेगा बोझ

Saroj kanwar
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GST New Rates: आज से देशभर में जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। सरकार ने टैक्स संरचना को तीन स्लैब में बांटा है 5%, 18% और 40%। इस बदलाव का असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। जहां कई चीजें सस्ती होंगी, वहीं कुछ लग्जरी और नुकसानदेह उत्पाद अब पहले से महंगे हो गए हैं।

सरकार ने विलासिता और हानिकारक सामानों को “सिन गुड्स” की श्रेणी में रखा है, जिन पर 40% जीएसटी लगाया गया है। इसमें कोल्ड ड्रिंक जैसे महंगे पेय, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, गुटखा, बीड़ी आदि शामिल हैं। इसके अलावा लग्जरी कारें (पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से अधिक और डीजल इंजन 1500 सीसी से अधिक), 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलें, निजी उपयोग के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर, तथा मनोरंजन नौकाएँ भी इस सूची में हैं।

नए नियमों के तहत, मीठे या कैफीनयुक्त पेय पदार्थ और फल आधारित कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी 40% टैक्स स्लैब में शामिल किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन गैर-अल्कोहलिक पेयों पर अलग से कम दर तय नहीं की गई है, वे सभी 40% की दर से टैक्स किए जाएंगे।

वहीं, रोज़मर्रा की ज़रूरतों से जुड़े उत्पादों को राहत मिली है। अधिकांश खाद्य और वस्त्र उत्पाद अब सिर्फ 5% जीएसटी स्लैब में आएंगे। फ्रिज, बड़े टीवी और एसी जैसे घरेलू उपकरण 18% स्लैब में रखे गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर पहले के मुकाबले कम टैक्स बोझ पड़ेगा।

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