आर्थिक सहायता, पेंशन व अनुदान के लिए हरियाणा में आधार कार्ड जरूरी

Saroj kanwar
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हरियाणा में अब चतुर्थ सत्र और तृतीय सत्र के कैंसर सहित अन्य असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए सरकार की तरफ से हर महीने मिलने वाली वित्तीय सहायता के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है।

कुंवारों व  विधुरों और विधवा महिलाओं को पेंशन भी तभी मिलेगी जब उनके पास आधार कार्ड होगा।

इसी प्रकार पदम श्री, पदम भूषण ,पद्म विभूषण अवार्ड विजेताओं को गौरव सम्मान के लिए हर महीने मिलने वाले 10000 की राशि आधार कार्ड होने पर ही दी जाएगी।

सामाजिक न्याय, शक्तीकरण, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय विभाग ने योजनाओं में पारदर्शिता और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए आधार नंबर को आवश्यक कर दिया है।

कई प्रकार की सेवाओं के लिए आधार की अनिवार्यता को लेकर विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ जी अनुपमा ने आदेश जारी कर दिया है।

कार्ड से ही विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का प्रमाणीकरण करवाना होगा।

अगर आधार संख्या नहीं दी है तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। 18 साल से कम उम्र के आवेदक की स्थिति में आवेदन केवल उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति से ही किया जाएगा। ऐसे मामलों में आधार कार्ड बनने तक पहचान के अन्य सबूत के आधार पर आर्थिक सहायता दी जा सकेगी।

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