मप्र में प्राइवेट स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी, शिक्षा विभाग ने बनाया नया नियम, अब तुरंत होगी कार्रवाई

Saroj kanwar
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MP News: मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों पर सरकार के द्वारा सख़्ती की जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा और नियमित फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। गैर कानूनी फीस वृद्धि को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त प्रावधान किया है।

इस नए नियम के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल प्रबंधन को फीस के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के फीस विनियमन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। अब प्राइवेट स्कूलों को कक्षा वार आगामी सत्र की प्रस्तावित फीस अपलोड करना जरूरी हो जाएगा। अभी तक मध्य प्रदेश के 10000 से अधिक प्राइवेट स्कूलों ने पोर्टल पर फीस विवरण अपडेट कर दिया है जिस स्कूल की फीस की पारदर्शिता बढ़ गई है।

 स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा फीस में और नियमित वृद्धि को रोकने के लिए इस संबंध में पोर्टल पर शपथ पत्र अपलोड करना भी जरूरी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा एक तय समय सीमा इसके लिए दिया गया है और अगर तय समय सीमा के भीतर आप जानकारी अपलोड नहीं करते हैं तो स्कूल का मान्यता रद्द कर दिया जाएगा।

 स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा यह नियम खासकर उन लोगों को राहत देने के लिए बनाया गया है जो मुश्किल से अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और फीस बढ़ोतरी के वजह से अपने बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ता है। अभी स्कूल फीस में बढ़ोतरी कर दी जाएगी ताकि कोई भी स्कूल गार्जियन के साथ मनमानी नहीं कर पाए।

प्राइवेट स्कूलों की किताबें, यूनिफॉर्म, टाई एवं कॉपियों पर किसी विशेष दुकान से नहीं खरीदने से संबंधित नियम भी सख्ती से लागू किया है। स्टेशनरी, पठन सामग्री, बैग, यूनिफॉर्म, स्पार्ट्स किट, ट्रासपोर्ट सुविधा और फीस से संग्रहित की जाने वाली राशि का विवरण स्कूल के नोटिस बोर्ड पर तथा अधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के निेर्देश भी दिए गए हैं।

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