ITR Filing 2025: अब youtube से कमाई करने वालों को भरना होगा Income Tax, ऐसे भरें फार्म 

Saroj kanwar
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ITR Filing 2025 : आज के समय पर हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते है. देश के अधिकतर लोग Instagram और youtube पर वीडियो और वलोग बना कर कमाई करते है.

बता दें कि वीडियो पर आने वाले विज्ञापन, ब्रांड प्रमोशन, एफिलिएट मार्केटिंग, पेड कोलैबोरेशन या कंसल्टिंग सर्विस के जरिए होने वाली कमाई सीधे-सीधे टैक्स के दायरे में आती है.

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है. हाल ही में सरकार ने ऐलान किया है कि सोशल मीडिया से कमाई करने वालों को अब इनकम टैक्स भरना होगा.

सोशल मीडिया से आज लाखों लोग कमाई कर रहे है. यूट्यूब से होने वाली कमाई आपकी मुख्य आय का स्रोत है. ये आपकी सैलरी या अन्य आय के साथ केवल अतिरिक्त इनकम है, तो इसे “अन्य स्रोत से आय” की श्रेणी में रखा जाएगा.

आय बढ़ने के साथ टैक्स का प्रतिशत भी बढ़ता जाता है. ऐसे में आपकी कुल आय – चाहे वह सैलरी, बिजनेस या यूट्यूब से हो – को जोड़कर टैक्स देयता निकलती है.

यूट्यूबर और इंफ्लूएंसर को आईटीआर-3 या आईटीआर-4 का फार्म भर सकते है. यूट्यूबर और सोशल मीडिया क्रिएटर की आय प्रोफेशनल या बिजनेस इनकम की श्रेणी में आती है. कंटेंट क्रिएटर्स को साल भर की कमाई का रिकॉर्ड रखना चाहिए.

यूट्यूबर को हर चीज का हिसाब रखना चाहिए जैसे एड रेवेन्यू, स्पॉन्सर्ड वीडियो से आय, एफिलिएट लिंक से कमाई, सुपरचैट या मेंबरशिप की इनकम और इसी के साथ वीडियो बनाने में आया खर्च जैसे कैमरा, लाइटिंग, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और एडिटिंग टीम का भुगतान का हिसाब रखना चाहिए. बता दें कि इन सब चीजों को जोड़ने से  टैक्स योग्य आय कम हो जाती है. 

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