दो साल के बेटे की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास

Saroj kanwar
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Burhanpur News: दो साल के बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। फैसला गुरुवार को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया। आरोपी ने यह वारदात पिछले साल अक्टूबर में की थी।

पिता द्वारा मासूम की हत्या जिले में चर्चा का विषय बनी थी। लोगों ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की थी। लगभग एक साल बाद अदालत ने उसे सजा सुनाई।

खकनार थाना क्षेत्र के प्रताप फाल्या उसारणी में रहने वाला आरोपी मुकेश पिता सुखलाल मंडलोई ने 26 अक्टूबर 2024 को दो साल के बेटे अयांश की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी ने गुस्से में यह कदम उठाया। वारदात के समय वह नशे में धुत था।

घटना के बाद फरियादी राजू की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। विवेचना खकनार थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने की। इसमें एसआई बीएल मंडलोई, रामेश्वर बकोरिया, शिवपाल सरयाम और आरक्षक खुमसिह नार्वे का विशेष सहयोग रहा।

सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक नितिश गुप्ता ने की। एसपी द्वारा विवेचना अधिकारी, सहयोगी और पैरवी कर्ता अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

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