केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, NPS वालों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने का मौका

Saroj kanwar
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केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत अपने कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से जुड़े सेवा मामलों को रेगुलेट करने के लिए नियमों की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी है। ये नियम उन केंद्रीय कर्मचारियों (CENTRE EMPLOYEES) पर लागू होंगे, जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत यूपीएस को विकल्प के रूप में चुनते हैं। एनपीएस(NPS) के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस (UPS)में शामिल होने के लिए एक बार विकल्प दिया जाएगा। अखिल भारतीय एनपीएस (NPS )कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने अधिसूचना का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि 25 साल की बजाय 20 साल की नियमित सेवा पूरी होने पर सेवानिवृत्ति का प्रावधान, कर्मचारियों के कल्याण में निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक मील का पत्थर होगा।

नए नियमों की पांच बड़ी बातें

मौका मिलेगाः रिटायरमेंट से एक साल पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) से तीन महीने पहले कर्मचारी यूपीएस से एनपीएस में स्विच कर सकेंगे।

पर, इन्हें नहींः जो निष्कासित, बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही हो या प्रस्तावित हो, वे स्विच नहीं कर पाएंगे।

डिफॉल्टः जो कर्मचारी निर्धारित समय के भीतर स्विच का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे डिफॉल्ट रूप से यूपीएस(UPS) के अंतर्गत बने रहेंगे। 

मुआवजाः कर्मचारी और सरकार
से मिलने वाले योगदान, रजिस्ट्रेशन(registration) में देरी या योगदान के एनपीएस खाते(NPS account) में क्रेडिट न होने पर मुआवजा
 । 

 सुविधाः सर्विस के दौरान विकलांगता होने या कर्मचारी को मृत्यु की स्थिति में सीसीएस (पेंशन) नियमों या यूपीएस रेगुलेशन ( UPS regulation) में लाभ लेने का विकल्प दिया गया है।

नोट :- 1 अप्रैल से लागू है… केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनपीएस( NPS)के विकल्प के रूप में पिछले साल 24 अगस्त को यूपीएस (UPS) की शुरुआत को मंजूरी दी थी, जबकि यह 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी है।

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