ITR 2025: ड्यू डेट और लास्ट डेट में फर्क जानें, वरना हो सकता है भारी जुर्माना

Saroj kanwar
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ITR Filling: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की समयसीमा 2025 के लिए नजदीक आ रही है। इस साल ITR फाइल करने की ड्यू डेट 15 सितंबर 2025 है, लेकिन बहुत से लोग इसे आखिरी तारीख समझ लेते हैं। असल में, 15 सितंबर ड्यू डेट है, यानी इस तारीख तक फाइल करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी।

आखिरी तारीख (लास्ट डेट) 31 दिसंबर 2025 है। इसका मतलब है कि इस तारीख के बाद ITR फाइल नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति ड्यू डेट के बाद, लेकिन लास्ट डेट से पहले ITR फाइल करता है, तो उसे लेट फीस देनी पड़ेगी।

लेखांकन के अनुसार, अगर किसी की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है, तो लेट फीस 5000 रुपये होगी। वहीं 5 लाख रुपये से कम इनकम वाले टैक्सपेयर को 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा।

समय पर ITR फाइल करने के कई फायदे हैं। इससे आप पेनल्टी से बचते हैं, रिफंड में देरी नहीं होती और फाइलिंग के दौरान कोई गलती होने की संभावना कम रहती है। ड्यू डेट के बाद फाइल करने पर रिफंड पर मिलने वाला ब्याज भी कम हो सकता है।

इसलिए 15 सितंबर तक ITR फाइल करना सबसे सुरक्षित विकल्प है। समय रहते फाइलिंग से आप आसानी से प्रोसेस चेक कर सकते हैं और किसी भी परेशानी से बच सकते हैं।

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