Gold Import Rules: विदेश से कितना सोना ला सकते हैं पुरुष और महिलाएं, कितनी देनी होगी कस्टम ड्यूटी

Saroj kanwar
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Gold Import Rules:भारत में सोने का व्यापार ज्वैलरी, सिक्के, बार और निवेश के रूप में किया जाता है। सरकार सोने के आयात पर सीमा शुल्क (Custom Duty) लगाकर इसे नियंत्रित करती है। जब कोई यात्री विदेश से सोना भारत लाता है, तो तय सीमा तक उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगती, लेकिन सीमा से अधिक होने पर टैक्स चुकाना पड़ता है।

सोना लाने पर घोषणा जरूरी

कोई भी यात्री विदेश से सोने की ज्वैलरी, सिक्के या बार भारत ला सकता है। हालांकि, एयरपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी काउंटर पर इसकी जानकारी देना जरूरी है। इसके बाद अधिकारी सोने की मात्रा और नियमों के अनुसार शुल्क तय करते हैं।

पुरुष यात्रियों के लिए नियम

1. पुरुषों को विदेश से 20 ग्राम या ₹50,000 तक का सोना ड्यूटी-फ्री लाने की अनुमति है।

2. 20 से 50 ग्राम तक सोना लाने पर 3% ड्यूटी लगेगी।

3. 50 से 100 ग्राम तक पर 6% ड्यूटी लागू होगी।

4. 100 ग्राम से अधिक पर 10% कस्टम ड्यूटी देनी होगी।

महिलाओं के लिए नियम

1. महिलाएं विदेश से 40 ग्राम या ₹1 लाख तक का सोना बिना किसी शुल्क के ला सकती हैं।

2. 40 से 100 ग्राम तक पर 3% ड्यूटी देनी होगी।

3.100 से 200 ग्राम तक सोना लाने पर 6% ड्यूटी लगेगी।

4. 200 ग्राम से अधिक होने पर 10% टैक्स लागू होगा।

बच्चों के लिए नियम

15 साल से कम उम्र के बच्चों पर महिलाओं जैसे ही नियम लागू होते हैं। लेकिन उनके साथ सोने की खरीद के डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं।

ध्यान रखने वाली बात

आजकल सोने का भाव अधिक होने से ₹50,000 और ₹1 लाख की ड्यूटी-फ्री लिमिट बहुत छोटी हो गई है। ऐसे में ज्यादातर यात्रियों को अतिरिक्त सोना लाने पर कस्टम ड्यूटी देनी ही पड़ती है।

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