अगर आपका डीजल वाहन 10 से 16 पेट्रोल वहां 15 साल पुराना है उसे दिल्ली परिवहन विभाग चुप कर लेता है तो अपने वाहन को आप वापस पाने के लिए आपके पास तीन हफ्ते का ही समय होगा अगर आप 21 दिन में वाहन छुड़ाने के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ी को स्क्रैप होने के लिए भेज दी जाएगी। यही नहीं आप हमेशा के लिए अपने वाहन को खो देंगे।
दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जप्त की गई गाड़ियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबि क, jbt किए गए वाहनों की दस्तावेजों को तीन हफ्तों के अंदर जमा करना होगा। दस्तावेज जमा करने के एक हफ्ते के अंदर एनफोर्सेमेंट एजेंसी अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली में 10 साल पूरी कर चुके डीजल वाहनों और 15 साल पूरेकर चुके के पेट्रोल वाहन की उम्र पूरी मानी जाती है।
₹10000 जुर्माना
ओवर एज्ड वाहनों पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ,चार पहिया वाहनों की जब्ती पर वाहनों के मालिकों को ₹10000 भुगतान राशि के तौर पर भरने होंगे। वहीं दो पहिया वाहनों के लिए राशि ₹5000 है। पहली बार पकड़े जाने पर यह राशि भरकर वाहनों को छुड़वाया जा सकता है। उसके बाद वाहन मालिक को इसके पॉलिसी के अनुसार अपने वाहन को स्क्रेप के लिए भेजना होगा।
अगर वह दोबारा दिल्ली में सार्वजनिक स्थान पर चलता हुआ पाया जाता है तो उसे वापस नहीं दिया जाएगा।
जब्त वाहन के लिए ऑनलाइन पोर्टल
जब्त वाहनों के लिए दिल्ली सरकार की ओर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इससे वाहन के मालिकों ,इंफोर्स्मेंट एजेंसी और जब्त किए गए वाहनों से जुड़ी सभी डिटेल्स इस पर प्लेटफार्म पर देखी जा सके। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से पूरे प्रोसेस ट्रेक किया जा सकता है।
अदालत तक पहुंचा था मामला
पिछले 29 मार्च को परिवहन विभाग ने उन वाहनों को जप्त करने के लिए अभियान शुरू किया था जिनका समय खत्म हो गया। वाहनों को जब्त कर स्क्रेपिंग के लिए भेज दिया गया। लेकिन के लिए भेज दिया गया सरकार किसी कार्रवाई को विरोध हुआ था क्योंकि वह हजार ऑन वाहनों को जप्त किया गया। मामला दिल्ली उच्च न्यायालय तक पहुंच गया। अदालत ने सरकार को जप्त किए गए वाहनों को कबाड़ के लिए सशर्त छोड़ने का आदेश दिया था।