केवल 35 हजार में सरकार दे रही है इन किसानो को ट्रेक्टर ,यहां जाने इस योजना के बारे में

Saroj kanwar
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होली से पहले देश के लोगों किसानों के लिए खुशखबरी है छोटे और सीमांत किसानों को खेती आसान करने के लिए सिर्फ 35000 रुपए में मिनी ट्रैक्टर और सहायक उपकरण देने की योजना का लाभ मिल सकता है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसका कमजोर वर्ग के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

भारत में ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत हर साल किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाती है। लेकिन इस मिनी ट्रैक्टर योजना से किसानों को जो फायदा पहुंचेगा शायद वह पहले ही कभी पहुंचा। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन हर साल किसानों से आमंत्रित किए जाते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जल्दी ही इस योजना की शुरुआत होती है। आज हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।

छोटे किसानों को 90% सब्सिडी पर ट्रैक्टर में सहायक कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे

खेती में छोटे किसानों की भूमिका को स्वीकारते सरकार ने गरीब किसानों को ट्रैक्टर का मालिक बनाने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छोटे किसानों को 90% सब्सिडी पर ट्रैक्टर में सहायक कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों को सिर्फ 35 हजार रुपए खुद खर्च करने होंगे। शेष राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इस योजना का लाभ महाराष्ट्र राज्य के किसान परिवारों को मिलेगा। महाराष्ट्र के अधिकांश किसान परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। उन्हें हर साल खेती के कार्यों को पूरा करने के लिए साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है।

सरकार का योजना उसे उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में जुटी हुई है। समाज कल्याण विभाग महाराष्ट्र में मिनी ट्रैक्टर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के स्वयं सहायता समूह और नव बौद्ध समूहों को 90% सब्सिडी पर मिनी ट्रैक्टर के आलावा सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे । सरकार की ओर से 3 लाख से ₹15000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी स्वयं सहायता समूह को मात्र 10% राशि जमा करनी होगी। यह राशि मात्र 35 हजार रुपए होगी।

महाराष्ट्र की मिनी ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को मिनी ट्रैक्टर के अलावा सहायक उपकरण भी मिलेंगे इनकी सूचि इस प्रकार है।

कल्टीवेटर
रोटावेटर
ट्रेलर

महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति और नव बौद्ध समूहों की स्वयं सहायता समूहों को मिनी ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरणों की पूर्ति के लिए योजना संचालित योजना से लाभ लेने के लिए पात्रता इस प्रकार से है।
अनुसूचित जाति व नव बोद्धो के स्वयं सहायता समूह के सदस्य महाराष्ट्र राज्य के निवासी होनी चाहिए।
स्वयं सहायता समूह के 80 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति या नव बौद्ध से होनी चाहिए।
अध्यक्ष और सचिव अनुसूचित जाति का होना चाहिए होना चाहिए।
ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरण की खरीद के लिए 3 पॉइंट 15 लाख रुपए की सब्सिडी अनुमन्य होगी।
निर्धारित लक्ष्य से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर स्वयं सहायता समूह का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

आवेदक को पूर्ण एवं सटीक जानकारी भरकर आवेदन पत्र को विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करना होगा

सबसे पहले आवेदक को पूर्ण एवं सटीक जानकारी भरकर आवेदन पत्र को विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करना होगा। यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन वैध है तो इस आवेदन का सारांश प्रिंट भी सभी सदस्यों की हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित कर ऑनलाइन जमा करना होगा। लक्ष्य से अधिक आवेदन मिलने की स्थिति में सभी वैध आवेदकों से लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इसके बाद बिल रसीद जमा करनी होगी।

लाभार्थियों द्वारा खरीदी गई सामग्री एवं वाहन की रसीद ऑनलाइन जमा करनी होगी। जमा रसीद में विक्रेता की जीएसटी नंबर ,खरीद नंबर ,खरीद की तारीख ,वाहन चेसिस नंबर ,उपकरण उपकरण क्रमांक आदि का विस्तृत विवरण दर्ज होा चाहिए। इसके अलावा क्रय कि मूल्य रसीद सहायक आयुक्त समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करनी होगी।

आवेदन करने की इच्छा किसान संबंधित जिले की सहायक आयुक्त समाजकल्याण से सम्पर्क कर सकते है

योजना के तहत लाभार्थियों को खरीदे गए वाहनों के लिए आरटीओ के माध्यम से वाहन लाइसेंस ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके अलावा वाहन लाइसेंस की मूल प्रति सहायक आयुक्त समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करनी होगी । मिनी ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन किसान को https://mini.mahasamajkalyan.in वेबसाइट पर आवेदन स्थिति को चेक करना होगा नए लक्ष्यों के साथ हर साल आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके अलावा योजना की विस्तृत जानकारी आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। आवेदन करने की इच्छा किसान संबंधित जिले की सहायक आयुक्त समाजकल्याण से सम्पर्क कर सकते है।

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