किसानो को इन महंगे कृषि यंत्रो पर दे रही तगड़ी सब्सिडी ,यहां जाने कैसे करना है आवेदन

Saroj kanwar
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किसानों को कृषि के काम के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। बाजार में आधुनिक कृषि यंत्री मशीने काफी महंगी होती है जिन्हें खरीदना खासकर छोटे किसानों के लिए काफी मुश्किल होता है। उनकी आर्थिक की स्थिति कमजोर होने के कारण छोटे किसान और कृषि यंत्रों मशीनों खरीद नहीं कर पाते।

ऐसे में किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र मशीनों की खरीद के लिए सरकार की ओर से उन्हें सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है ताकि वह खेती में आधुनिक कृषि यंत्र और मशीनों का इस्तेमाल करके आप खेती के काम को आसान बना सके। इस कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों को रोटावेटर ,कल्टीवेटर ,कंबाइन ,हार्वेस्टर सहित गई प्रकार कृषि यंत्रों में मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है। खास बात यह है की इन कृषि यंत्र व मशीनों की खरीद पर किसानों को 50% सब्सिडी जा सकती है। ऐसे में किसानों को कम कीमत पर खेती के लिए कृषि यंत्र में मशीन उपलब्ध कराई जा रही है जो किसान कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं।

जीएसटी का भुगतान किसान को स्वयं करना होगा

वह कृषि अनुदान योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत आवेदन करके कृषि यंत्रों / मशीनों पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। सरकार की ओर से एस.एम.ए.एम योजना के तहत अलग-अलग कृषि यंत्रों पर अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है। अभी कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को 50% सब्सिडी दी जा रही है। वहीं कस्टमर हायरिंग सेंटर के लिए किसानों को 40% सब्सिडी दी जाएगी इसमें अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अत्यंत पिछड़ा वर्ग में महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें की किसानों को यह सब्सिडी कृषि यंत्रों के लागत मूल्य प्रति जाएगी जीएसटी इसमें शामिल नहीं होगी जीएसटी का भुगतान किसान को स्वयं करना होगा ।

कृषि यंत्रीकरण योजना के माध्यम से असम योजना के तहत किसानों को रोटावेटर ,कल्टीवेटर, कंबाइन हार्वेस्टर सहित के घर पर की खेती व बागवानी में काम आने वाले कृषि यंत्रों में मशीनों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत लेंड लेबर मशीन ,पोस्ट हॉल डिगर, पोटैटो डिगर , सुगरकेन कटर प्लांटर ,सुगरकेन थ्रेस कटर ,शुगरकेन रेटून मैनेजर ,हैरो , कल्टीवेटर ,पावर स्पेयर ,मल्टी कॉरपोरेशन ,पावर चैफ कटर , रीपर ब्रश कटर, स्ट्रॉ रीपर, ब्रश कटर, मिनी राइस मिल, मिनी दाल मिल, मिलेट मिल, सोलर ड्रायर, ऑयल मिल विद फिल्टर प्रेस, पेकिंग मशीन, रोटवेटर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, बिक्रेट मेकिंग मशीन, यूरिया डीप प्लेसमेंट एप्लीकेटर, सेल्फ प्रोपेल्ड यंत्र, पावर टीलर, पॉवर वीडर, कंबाइन हार्वेस्टर विद सुपर एस.एम.एस आदि कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है जिस पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। जिस पर किसानों का अनुदान दिया जा रहा है।

किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद के लिए बुकिंग करनी होगी

योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद के लिए बुकिंग करनी होगी। इसके लिए आवेदन के समय एक लाख तक अनुदान यंत्र के लिए ₹2500 की बुकिंग राशि करनी होगी। वही ₹100000 से अधिक के अनुदान के लिए ₹5000 बुकिंग राशि जमा करनी होगी। योजना के तहत किसान का चयन नहीं होने की स्थिति में यह बुकिंग राशि किस के खाते में वापस कर दी जाएगी। योजना के तहत किसानों को आवेदन करते समय आधार कार्ड ,पैन कार्ड ,बैंक पास की कॉपी , मोबाइल नंबर ,निवास प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज की आवश्यकता की कृषि विभाग की ओर से कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए जो किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 30 फरवरी 2024 तक भी विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा कर बुकिंग कर सकते हैं। निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन होने की स्थिति में जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता घटित समिति द्वारा आई लॉटरी के माध्यम से लाभार्थी का चयन किया जाएगा। चयन होने के बाद किसानों को मैसेज के जरिए सूचना दी जाएगी।

किसान अपने जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है

इसके बाद किसानों को तय समय में कृषि यंत्रों की खरीद का बिल विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के बाद कृषि विभाग द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद ही लाभार्थी किसा के बैंक खाते में DBD के माध्यम से सब्सिडी के राशि का भुगतान किया जाएगा। पोर्टल पर दर्ज कृषि यंत्र इन्वेंटरी कृषि यंत्र / कृषि यंत्र मशीन खरीदने पर या अनुदान दिया जाएगा। कृषि यंत्र खरीदने के लिए विक्रेता फर्मो को कृषि यंत्र के मूल्य के 50% धन राशि का भुगतान लाभार्थी के खाते में तथा किसान के अनपढ़ होने पर अपने परिवार के खाते से किया जरूरी होगा ।

किसान को कृषि यंत्र बुकिंग के बाद और otp कृषि यंत्रों की आवेदन हेतु बुकिंग किए जाने के लिएविभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने का विकल्प होगा। पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर क्रियाशील नहीं हो तो लाभार्थी के नए मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया करने का विकल्प कर दिया जाएगा।

आवेदक द्वारा एक मोबाइल नंबर अपना अथवा ब्लड रिलेशन की मोबाइल से ही आवेदन किया जा सकेगा सत्यापन के समय इसकी पुष्टि भी की जाएगी।

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक


योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट लिंक- agriculture.up.gov.in
पोर्टल पर दर्ज कृषि यंत्र और डीलर की जानकारी के लिए लिंक- Upyantratracking.in
पंजीकरण तथा डीबीटी हेल्पलाइन नंबर- 7839883124 (कार्यदिवस में)

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