Delhi fuel ban old vehicle :पुराने वाहनों को नही मिलेगा पेट्रोल-डीजल, दिल्ली में गाड़ी दिखते ही होगी जब्त 

Saroj kanwar
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Delhi fuel ban old vehicle: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक जुलाई 2025 से बड़ा कदम उठाया है. अब 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. यह प्रतिबंध सभी पेट्रोल पंपों पर लागू कर दिया गया है. नियम के पहले ही दिन 20 से अधिक पुराने वाहनों को जब्त भी किया गया, जिससे स्पष्ट है कि सरकार इस बार सख्त रवैया अपनाने के मूड में है.

कैमरे और स्पीकर से होगी वाहनों की निगरानी

दिल्ली सरकार ने AI आधारित तकनीक के जरिए पुराने वाहनों की पहचान के लिए नए सिस्टम लगाए हैं. सभी पेट्रोल पंपों पर कैमरे और साउंड सिस्टम लगाए जा रहे हैं. जैसे ही कोई पुराना वाहन पेट्रोल भरवाने आता है, उसकी नंबर प्लेट को कैमरा स्कैन करता है और अगर वह निर्धारित आयु सीमा से अधिक हुआ, तो स्पीकर से अलर्ट बजता है.

इस अलर्ट में यह भी बताया जाता है कि वाहन निर्धारित समय सीमा पूरी कर चुका है और इसे ईंधन नहीं दिया जा सकता. साथ ही यह सूचना दिल्ली परिवहन विभाग को भी तुरंत भेजी जाती है, जिससे निगरानी और सख्ती सुनिश्चित हो सके.

तकनीकी खामियों पर उठे सवाल

हालांकि, इस नई व्यवस्था को बिना ट्रायल लागू करने को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. कई पेट्रोल पंपों पर साउंड सिस्टम अभी तक नहीं लग पाए हैं, जिससे अलर्ट की व्यवस्था बाधित हो रही है. दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (DPDA) के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने बताया कि दिल्ली में लगभग 400 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से कई पर अब तक जरूरी तकनीकी संसाधन नहीं लगाए जा सके हैं.

बॉर्डर एरिया में घट गई बिक्री

इस नियम के प्रभाव का असर दिल्ली से सटे क्षेत्रों जैसे गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी देखा जा रहा है. इन इलाकों की दिल्ली सीमा में स्थित पेट्रोल पंपों पर ईंधन बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है. इससे संकेत मिलता है कि पुराने वाहन अब इन सीमावर्ती इलाकों से ही पेट्रोल या डीजल भरवा रहे हैं.

हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 नवंबर 2025 से यह नियम नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा, जिससे प्रदूषण नियंत्रण नीति पूरे NCR क्षेत्र में समान रूप से लागू हो सके.

पहली बार जब्त हुआ तो मिलेगा छुटकारा, फिर नहीं

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि यदि किसी वाहन को पहली बार जब्त किया गया है, तो वाहन मालिक जुर्माना भरकर और शपथ पत्र देकर वाहन को छुड़ा सकता है. लेकिन दूसरी बार पकड़ में आने पर वाहन को स्क्रैप कर दिया जाएगा.

जुर्माने की दरें भी तय

  • बाइक छुड़ाने के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
  • कार के लिए 10,000 रुपये जुर्माना तय किया गया है.
  • यदि वाहन दूसरे राज्य में पंजीकृत है और दिल्ली में पकड़ा गया, तो भी जुर्माना देना होगा और यह भी बताना होगा कि वाहन दिल्ली क्यों लाया गया.

दिल्ली सरकार का उद्देश्य

दिल्ली में हर साल सर्दियों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर पार कर जाता है. ऐसे में पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का प्रमुख कारण माना गया है. सरकार का यह कदम सड़कों पर पुराने और धुआं छोड़ने वाले वाहनों की संख्या कम करने की दिशा में उठाया गया है.

यात्रियों और आमजन पर असर

इस नियम से सबसे ज्यादा असर कम आय वर्ग और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ सकता है, जिनके पास अभी भी पुराने वाहन हैं. लेकिन पर्यावरण को देखते हुए यह कदम जरूरी माना जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह नीति पूरी सख्ती से लागू की जाती है, तो आने वाले समय में दिल्ली की हवा जरूर साफ हो सकेगी.

सरकार ने दी चेतावनी

सरकार ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारी लगातार पेट्रोल पंपों की निगरानी कर रहे हैं और पुराने वाहनों की पहचान कर रहे हैं. इसके अलावा जनजागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ताकि वाहन मालिक समय रहते अपने वाहन को स्क्रैप या रजिस्ट्रेशन रिन्यू करा लें.

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