Haryana Govt Employee Benefit :सरकारी नौकरी में मौत के बाद भी मिलेगा घर और पेंशन, जानें हरियाणा सरकार के दो नए फैसले 

Saroj kanwar
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Haryana Govt Employee Benefit: हरियाणा सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए दो बड़े फैसलों की घोषणा की है, जो न केवल आर्थिक स्थिरता प्रदान करेंगे बल्कि सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूती देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘हरियाणा सिविल सर्विसेज नियम, 2016’ में संशोधन और नवीन यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी गई है।

सेवा काल में मृत्यु पर परिवार को दो साल तक आवास की सुविधा


मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को दो साल तक सरकारी आवास में रहने की अनुमति दी जाएगी।

सामान्य लाइसेंस शुल्क पर आवास


परिवार को आवास के लिए केवल सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। इस नियम के तहत उन्हें किसी प्रकार की बेदखली की चिंता नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने इसे “आर्थिक तंगी से जूझते परिवारों को राहत देने वाला निर्णय” बताया।


मकान भत्ता भी मिलेगा


अगर सरकारी आवास उपलब्ध नहीं होता है, तो सरकार मकान भत्ते के रूप में सहायता देगी ताकि परिवार अगले दो वर्षों तक खुद के रहने की व्यवस्था कर सके।


1 अगस्त 2025 से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)


सरकार ने 1 अगस्त 2025 से UPS को लागू करने का फैसला किया है। यह योजना खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है, जो 1 जनवरी 2006 या उसके बाद नौकरी में आए हैं और वर्तमान में New Pension Scheme (NPS) का हिस्सा हैं।


25 साल की सेवा पर मिलेगा 50% बेसिक पेंशन

UPS के तहत यदि किसी कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो रिटायरमेंट के समय उसकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।


मृत्यु की स्थिति में परिवार को पेंशन


यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका परिवार भी उसी पेंशन का हकदार होगा। यह सुविधा विशेष रूप से सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण के लिहाज से अहम मानी जा रही है।

न्यूनतम ₹10,000 की गारंटीड पेंशन का प्रावधान


मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन कर्मचारियों ने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें ₹10,000 प्रति माह की गारंटीड पेंशन दी जाएगी। इससे उन कर्मचारियों को भी फायदा होगा जो NPS के तहत रिटायरमेंट के समय कम पेंशन की चिंता करते थे।

कर्मचारियों को मिलेगा विकल्प


योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार UPS या वर्तमान NPS में से किसी एक को चुन सकते हैं। यह लचीलापन उन्हें अपने भविष्य के हिसाब से निर्णय लेने में मदद करेगा।


कर्मचारियों को मिलेगा विकल्प चुनने का अधिकार


सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी कर्मचारी जब चाहे, UPS या NPS में से किसी को चुन सकता है। इससे उन्हें स्वतंत्रता और पारदर्शिता का अनुभव मिलेगा।

कर्मचारियों में खुशी की लहर


सरकारी कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इन फैसलों का स्वागत किया है और कहा है कि इससे कर्मचारी वर्ग का मनोबल बढ़ेगा। साथ ही इससे सरकार और कर्मचारियों के बीच भरोसे का रिश्ता भी मजबूत होगा।

निर्णयों के पीछे की सोच


मुख्यमंत्री ने इन दोनों फैसलों को “कर्मचारियों की निष्ठा और योगदान के प्रति सम्मान” बताया है। सरकार का मानना है कि सेवा के दौरान या बाद में किसी कर्मचारी और उसके परिवार को असुरक्षित नहीं महसूस होना चाहिए।


मुख्यमंत्री का बयान


मुख्यमंत्री सैनी ने कहा “हमारी सरकार हर कर्मचारी के साथ खड़ी है। UPS और आवास सुविधा से हजारों परिवारों को राहत मिलेगी और यह एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा ढांचा तैयार करेगा।”

इन फैसलों से किसे मिलेगा लाभ?


हरियाणा राज्य के सरकारी विभागों में कार्यरत 2 लाख से अधिक कर्मचारी।
वे कर्मचारी जो 1 जनवरी 2006 या उसके बाद नियुक्त हुए हैं।
उन परिवारों को जिनका सदस्य सेवा के दौरान दिवंगत हो गया।
कम से कम 10 साल सेवा देने वाले कर्मचारियों को।

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