जिन नोटों पर लिखा होता है पेन से कुछ तो क्या नोट चलेगा ,यहां जाने RBI ने क्या कहा

Saroj kanwar
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देश भर में करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की तरफ से जारी किया जाता है। अधिनियम धारा 22 के अनुसार ,भारत में नोट जारी करने का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक के पास है। लेकिन क्या आपको पता है कि नोटों के ऊपर अगर कलम से लिखा हो तो क्या नोट चलेगा या नहीं। आरबीआई की तरफ से किया गया है क्लियर।

पेन से नोट पर लिखा हुआ है तो चलेगा या नहीं।

पर्स से रखा हुआ नोट या फिर अलमारी में रखा हुआ नोट को लेकर अक्सर हमारे मन में कई तरह सवाल घूमने रहते है। अक्सर हम लोगों से किसी प्रकार का नोट लेते हैं तो यह जरूर चेक कर लेते हैं असली है या नकली। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर नोट पर किसी भी प्रकार का कोई रंग लग जाता है तो यह नोट पर लिखा होता तो ना या नोट गंदा होता है तो दुकानदार लेने से मना कर देते है लेकिन आपको जानना जरूरी है रिजर्व बैंक पुराने दाग दार रंग रंग लगे नोटों को लेकर क्या कहता है। यहां जानते हैं।

देशभर में रिजर्व बैंक जारी करता है करेंसी

भारत देश में रिजर्व बैंक आफ इंडिया की तरफ से करेंसी जारी किया जाता है। अधिनियम की धारा 22 के अनुसार ,भारत में नोटों को जारी करने का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक के पास मौजूद है धारा 25 में उल्लेख है की नोट की रूपरेखा , डिजाइन स्वरूप सामग्री भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्र बोर्ड के अनुशंषा सभी विचार करने के बाद सरकार के अनुमोदन के अनुरूप होगा।

यहां जानते हैं दागदार और रंग लगे नोटों की तो आप सभी को बता दें की रिजर्व बैंक के द्वारा कहा गया कि महात्मा गांधी की नई सीरीज सहित सभी बैंक के नोट ,जिनपर कुछ लिखा हुआ हो अथवा रंग लगा हुआ वेद मुद्रा में जारी रहेगा। बशर्तेउन पर लिखे हुए नंबर को पढ़ा जा सके। इस प्रकार के नोटों को किसी भी बैंक की शाखा में जमा किया जा सकता है फिर उन्हें बदला जा सकता है।

नोटों पर यह संदेश लिखे हो तो नहीं चलेगा।

रिजर्व बैंक की तरफ से साफ-साफ कहा गया अगर किसी भारतीय नोटों पर पेन से राजनीतिक अथवा धार्मिक का संदेश लिखा हुआ है इसके अलावा किसी प्रकार का ऐसा संकेत मिलता है जो नियत से लिखे गए आवश्यक शब्द या चित्र नजर आते हैं। तो ऐसे नोट को बदला नहीं जाएगा और ना ही मार्केट में चलेगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति की याद संस्था के हितों को पूरा करने में सहायक होने पर बैंक को नोट के संबंध में ऐसे दावे को भारतीय रिजर्व बैंक नियमावली 2009 के अनुसार निरस्त कर देगा।

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