देश की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सहायता प्रदान करने की उद्देश्य केंद्र राज्य सरकार का योजना चल रही है। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना ‘विधवा पेंशन योजना ‘है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर ‘विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पेंशन की राशि राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है और यह राज्य में अलग-अलग हो सकती है।
आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाये भी आत्मनिर्भर होकर बेहतर जीवन जी सके
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाये भी आत्मनिर्भर होकर बेहतर जीवन जी सके सरकार चाहती है कि महिला अपने रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर ना रहे। योजना का लाभ केवल उन्हीं विधवा महिलाओं को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे आती हैं और किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही है।
विधवा महिलाओं को ₹300 की पेंशन दी जाती है
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के तहत ह महीने विधवा महिलाओं को ₹300 की पेंशन दी जाती है । इस राशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है की पेंशन राशि सही व्यक्ति तक पहुंचे और बीच में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो।
हरियाणा में पेंशन राशि अधिक है हरियाणा में वृद्धा पेंशन योजना के केंद्र राज्य सरकार का भारतीय महिलाओं को हर महीने सारे 2250 रुपए की पेंशन प्रदान करती है। हालांकि इसका लाभ केवल उनकी महिलाओं को मिलता है जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम है। हरियाणा सरकार ने इस योजना पेंशन की राशि को बढ़ाकर और प्रभावी बना दिया है।
अन्य राज्यों में पेंशन की राशि
विधवा पेंशन योजना के तहत अन्य राज्यों में दी जाने वाली राशि भी अलग-अलग है। उदाहरण के लिए:
महाराष्ट्र: हर महीने 900 रुपये।
दिल्ली: हर तीन महीने में 2500 रुपये।
राजस्थान: हर महीने 750 रुपये।
उत्तराखंड: हर महीने 1200 रुपये।
गुजरात: हर महीने 1250 रुपये।