Luggage Rack In Private Car : क्या निजी कार में लगेज रैक लगाने से जुर्माना लग जाता है

Saroj kanwar
3 Min Read

भारत में वाहन चालकों के लिए मोटर वाहन अधिनियम पालन करना अनिवार्य और नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाता है। टूरिस्ट वाहनों की छत पर लगेज रैक सामान्यतः देखी जाती है, जिससे यात्रा में समान रखना सरल होता है। इसी संदर्भ में प्राइवेट कार मालिकों का प्रश्न है कि क्या वे अपनी कार की लगेज रैक लगा सकते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्राइवेट कार पर लगेच रेट लगाना पूरी तरह से वैध है इसके लिए कोई अतिरिक्त शर्त नहीं है। हालांकि कुछ राज्यों में इसके लिए आरटीओ से अनुमति लेना जरूरी हो सकती है। यदि कार 10 साल से अधिक पुरानी हो, तो अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए राज्य विशेष के नियमों का पालन करना आवश्यक है।

क्या प्राइवेट कार पर लगेज रैक लगाना सही है?

अगर आप अपनी प्राइवेट कार की छत पर लगेज रैक लगवाने की सोच रहे हैं तो आपको जानकर खुशी होगी की मोटर वाहन अधिनियम के तहत ऐसा करना मान्य है। प्राइवेट कारों के लिए लगेज रेट लगाने पर भी कोई विशेष शर्त नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी कार में सामान लगेज के लिए लगेज रैक लगवाता है तो ट्रैफिक पुलिस से चालान नहीं काट सकती है।

आरटीओ से अनुमति की आवश्यकता

कुछ राज्यों में प्राइवेट कार की छत पर ही लगेज रेट लगाने के लिए आरटीओ से अनुमति लेना आवश्यक हो सकता है। इसके लिए कुछ विशेष शर्तें लागू हो सकती है। यदि आपकी कार 10 साल से अधिक पुरानी है, तो RTO छत पर लगेज रैक लगाने की अनुमति नहीं दे सकता है। इस प्रकार, उचित प्रक्रिया और नियमों का पालन करना आवश्यक है, ताकि कोई समस्या न हो। इसलिए इससे पहले संबंधित स्थानीय नियमों की जांच करना महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण जानकारी-

मोटर वाहन अधिनियम (motor vehicles act), 1988 के तहत प्राइवेट कारों (private car) की छत पर लगेज रैक लगाने की अनुमति है। कार मालिक इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्य विशेष के नियमों और स्थानीय RTO के दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी है। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाए और कार की अधिकतम क्षमता से अधिक लोड न किया जाए। उचित सावधानी बरतने से यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक बनी रहेगी।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *