बिहार में जमीन कब्जा करने वालों की खैर नहीं, ऑन द स्पॉट होगा एक्शन, जानें

Saroj kanwar
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बिहार सरकार ने जमीन पर कब्जा करने वाले खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने हाल ही में गृह विभाग को निर्देश दिए हैं ऐसे मामलों में पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। सरकार की मंशा है कि राज्य में कमजोर और जरूरतमंद लोगों को जमीन को माफियाओ और दबंगों से सुरक्षित रखा जाए। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और बीएनएस की धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पीड़ित पक्ष को तुरंत राहत मिले और दोषियों पर दबाव बनाया जाए।

पुलिस को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि पीड़ित पक्ष को तुरंत राहत मिले और दोषियों पर दबाव बनाया जाए। दीपक कुमार ने अपने निर्देश में यह भी कहा कि जमीन विवाद के मामलों में अक्सर पुलिस की तरफ से लापरवाही देखने को मिलती है। उन्होंने साफ तौर पर जिला अधिकारियो और पुलिस अधीक्षकों को यह संदेश दिया की जमीन विवाद के मामलों को प्राथमिकता दी जाए। कई बार देखा गया है कि दबंग और माफिया गरीब या कमजोर लोगों को जमीनों पर जबरन कब्जा कर लेते हैं। इस तरह के मामलों में पीड़ितों को अक्सर न्याय पाने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है जो समय और पैसे दोनों के लिए लिहाज से मुश्किल भरा होता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा

अपर मुख्य सचिव ने पुलिस अधिकारियों के आगाह किया है कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए और दोषियों पर सख्त कानून कारवाई की जाए। दीपक कुमार अपने देश में यह भी सरकार ने अपनी जमीन कब्जा करने वाले ने नकेल कसने के लिए नहीं कदम उठाए। दीपक कुमार ने कहा कि ,अगर कोई व्यक्ति हथियारों के बल पर जमीन पर कब्जा करता है तो तुरंत गिरफ्तार किया जाए ऐसे मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसके साथ यह आरोपियों को जमानत नहीं दी जाने का उन्होंने सुझाव दिया कि दोषियों पर 3 साल के लिए बांड भरने का प्रावधान होगा इससे ऐसे मामले में दोबारा अपराध करने वालों को रोक मिलेगी।जमीन विवादों के निपटारे के लिए नियमित बैठकें
दीपक कुमार ने जमीन विवादों के शीघ्र समाधान के लिए जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इन बैठकों में अब तक अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ये बैठकें और अधिक प्रभावी होनी चाहिए और हर बैठक में विवादों का समाधान निकालने का प्रयास किया जाए।

बीएनएस और आईपीसी के प्रावधानों का सख्त पालन


दीपक कुमार ने कहा कि जमीन कब्जे के मामलों को अन्य गंभीर आपराधिक मामलों की तरह ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि बीएनएस की धारा 329 और आईपीसी की धारा 126 का प्रभावी उपयोग हो।

इन धाराओं के तहत, दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि कई मामलों में पीड़ित पक्ष को धमकाने की कोशिश की जाती है। पुलिस को ऐसे मामलों में तुरंत हस्तक्षेप कर पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

जमीन विवादों में पीड़ितों को राहत कैसे मिलेगी?


सरकार की नई नीति का उद्देश्य जमीन विवादों को समय पर सुलझाना और जरूरतमंदों को राहत दिलाना है। अक्सर, जमीन विवाद के पीड़ित परिवार कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण कोर्ट में मुकदमा लड़ने में असमर्थ होते हैं। नई व्यवस्था में, पुलिस सीधे हस्तक्षेप करेगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।

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