EPFO Higher Pension में काम आएगी ये ट्रिक, डबल हो जाएगी पेंशन

Saroj kanwar
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देता है।बशर्ते सदस्य में कम से कम 10 साल तक ईपीएफओ में योगदान दिया हो। योगदान के आधार पर पेंशन तय होती है। आमतौर पर यह पेंशन रिटायरमेंट के बाद 18 साल की उम्र मिलती है। लेकिन अगर कोई कर्मचारी 18 साल से पहले पेंशन लेना चाहता है तो इसका दावा भी कर सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने कर्मचारियों को से 50 से 58 साल के बीच पेंशन लेने की सुविधा देता है। हालांकि यह पेंशन कुछ शर्तों के आधार पर मिलती है। लेकिन अगर आप ईपीएफओ से ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो इसके लिए एक तरीका है। जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। अगर आप नौकरी पेशा है तो आप अपने काम की बात समझिए।

ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक ,आमतौर पर 18 साल पूरे होने पर पेंशनदी जाती है लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी 18 साल के बाद भी नौकरी में है तो 2 साल यानी 60 साल की उम्र तक अपनी पेंशन रोक सकता है और 60 साल की उम्र तक ईपीएफओ पेंशन फंड में अपना योगदान जारी रख सकता है । इस स्थिति में कर्मचारियों को हर साल 4% की अधिकतर से पेंशन मिलती है। मगर कर्मचारी 59 साल की उम्र पेंशन लेता है तो उसे 4% की अधिकतर से पेंशन दी जाती है जबकि 60 साल की उम्र में उसे 8% की अतिरिक्त दर से पेंशन दी जाती है /उनकी पेंशन की गणना के लिए पेंशन की 58 साल बाद की किसानों की सर्विस और सैलरी को भी लिया जाता है। अगर आपकी उम्र 50 साल से 58 साल के बीच है तो आप अर्ली पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कम EPFO पेंशन मिलती है।

58 साल की उम्र में जितनी जल्दी आप पैसे निकलेंगे आपको पेंशन उतनी ही कम होगी। हर साल 4% की दर से।


मान लीजिए कोई ईपीएफओ सदस्य 56 साल की उम्र से कम हुई मासिक पेंशन निकालने का फैसला करता है तो उसे मूल पेंशन राशि का ब्रांड में92% (100% – 2×4) मिलेगा यानी उसे 8% की कम पेंशन मिलेगी। अर्ली पेंशन पाने के लिए आपको कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरना होगा अर्ली पेंशन के लिए फॉर्म और 10D का विकल्प चुनना होगा।

अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है


यदि आपने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है और आपकी उम्र 50 साल से कम है, तो आप पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में नौकरी छोड़ने के बाद आपको EPF में जमा फंड ही मिलेगा। पेंशन 58 साल की उम्र से ही मिलेगी।

अगर Employees’ Provident Fund Organisation में आपकी नौकरी 10 साल से कम है

अगर एम्पलाई प्रोविडेंट आर्गेनाइजेशन में आपकी नौकरी 10 साल से कम है तो आप पेंशन के हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके पास दो विकल्प थे पहले अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो तो EPFO राशि के साथ पेंशन राशि भी निकाल सकते हैं। दूसरा विकल्प आपको लगता है कि भविष्य में आप फिर से नौकरी ज्वाइन करेंगे तो आपको पेंशन योजना का सर्टिफिकेट ले सकते हैं।
ऐसी स्थिति में जब भी आप नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछले EPFO पेंशन खाते को नई नौकरी से लिंक कर सकते हैं। इससे नौकरी की 10 साल की अवधि में जो भी कमी रह जाती है, उसे आप अगली नौकरी में पूरा कर सकते हैं और 58 साल की उम्र में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) से पेंशन पाने के पात्र बन सकते हैं।

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