PF खाते से पैसे निकालने पर देना होगा टैक्स, पहले जान लें EPFO का ये नियम फिर निकालें पैसे।

Saroj kanwar
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नौकरी पैसा कर्मचारियों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए कंपनी अपने कर्मचारियों को पीएफ की सुविधा देती है ताकि वह अच्छी सेविंग करके अपनी जरूरत पूरा कर सके। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी बेसिक सैलरी का एक हिस्सा हर महीने पीएफ में जमा होता है। इस अकाउंट में लगने वाला ब्याज हर साल बदलता रहता है ।

वित्त वर्ष 2023 -24 के लिए पीएफ अकाउंट पर सरकार ने 8 पॉइंट 15 परसेंट ब्याज तय किया है इस स्किम आप जरूरत पड़ने पर जमा किए हुए पैसों को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएफ खाते से पैसे निकालने पर आपको टैक्स देना होता है। यदि आप भी निवेश किए पैसे को निकलने की सोच रहे हैं तो ईपीएफओ के नियमों को जान लीजिए।

PF खाते से पैसे निकालने पर देना होगा टैक्स
यदि आप 5 साल की नौकरी पूरी करने के बाद पीएफ खाते से पैसे निकालते हैं, तो आपको कोई टैक्स नही देना होता है।
अगर आप आर्थिक स्थिति में या बीमारी या अन्य जरूरी काम पड़ने पर 5 साल से पहले पीएफ खाते से पैसे निकालते हैं, तो आपको टैक्स देना होता है। टैक्स की दर आपके द्वारा निकाली गई राशि और कंपनी द्वारा जमा की गई राशि पर निर्भर करता है।

EPFO के अनुसार, 5 साल से पहले PF के पैसे निकालने के नियम

यदि आप 50 हजार तक की राशि निकालने हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है।
अगर आप 50 हजार से ज्यादा की राशि निकालते हैं, तो आपका टैक्स काटा जाएगा।
रिटायरमेन होने से पहले आप केवल 90% राशि निकाल सकते है।
गंभीर परिस्थिति जैसे -कर्मचारी को बीमारी के कारण या कम्पनी का काम बंद होने के करण 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर टैक्स नहीं देना होता है।

इपीएफ एक्ट 1952 के जैसे भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% पीएफ में काटता है और इतने ही पैसे कंपनी का आपकी पीएफ खाते में जमा करती है। अगर आप किसी कंपनी में 3 साल से लगातार काम कर रहे हैं और दूसरी कंपनी बदलने पर पहले वाले कंपनी के पीएफ खाते कोनई कंपनी के खाते के साथ मर्ज किया जा सकता है। ऐसा करने पर आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है।

एक्सपर्ट की सलाह माने


कोई भी कम्पनी अपने कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय वित्तीय मदद करने के लिए PF की सुविधा देता है। एक्सपर्ट का कहना है कि PF प्रोविडेंट फंड के पैसों को रिटायरमेंट होने के बाद ही निकालना चाहिए। आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर ही Provident Fund के पैसे निकाले, क्योंकि कुछ मामलों में राशि निकासी पर टैक्स भी देना होता है. यदि आप PF राशि का पूरा लाभ लेना चाहते है तो 5 साल तक नौकरी में बने रहे, पैसों की आवश्यकता नहीं होने पर पीएफ खाते से पैसे निकालने से बचें और अच्छी सेविंग के लिए EPFO के नियमों और शर्तों को अच्छी तरह जान लीजिए ताकि जरूरत पड़ने पर उस राशि का सही उपयोग कर सके।

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