घर में शराब रखने की भी लिमिट तय की है सरकार ने ,यहां जाने क़ानूनी पछड़े से बचने के लिए घर में रखे कितनी बोतलें

Saroj kanwar
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देश में घर पर रखने वाली शराब की मात्रा हर राज्य में अलग-अलग है। कुछ राज्यों में इसकीमात्रा तय गयी जबकि यह जो कि कई राज्यों में लाइसेंस लेकर ज्यादा शराब रखने की छूट है। यह मात्रा सिर्फ व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए हैअगर आप पार्टी के लिए ज्‍यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना होगा।

शराब की खरीद , परिवहन और कब्जे के लिए भी नियम है। इस तरह का सवाल खास तौर से तब खड़ा होता है जब दोस्त घर आ रहे हो या आप घर को कोई पार्टी दे रहे हो तब हर कोई यही सोचता है कि कितनी शराब काफी होगी। लेकिन, लिमिट से ज्‍यादा शराब घर पर रखना महंगा पड़ सकता है। यहां जानते हैं बिना की बिना किसी क़ानूनी पचड़े के आप घर में आप रख सकते है ।

हरियाणा

स्टॉक सीमा में स्थानीय शराब की 6 बोतलें (प्रत्येक 750 मिली), आईएमएफएल की 18 बोतलें (प्रत्येक 750 मिली, 6 से अधिक आयातित विदेशी शराब नहीं), 12 बीयर की बोतलें (650 मिली), 6 रम की बोतलें (750 मिली), 6 वोदका/साइडर/जिन बोतलें (750 मिली) और 12 वाइन बोतलें शामिल हैं।

दिल्ली

दिल्ली वासी घर में 18 लीटर शराब रख सकते हैं। वे 9 लीटर से अधिक वोडका ,रम व्हिस्की और जिन नहीं रख सकते। सिर्फ एक लीटर शराब दिल्ली से बाहर lejayi जा सकती है।

मध्य प्रदेश

विदेशी मादक पेय पदार्थ की कानूनी सीमा डेढ़ लीटर है। वाइन के लिए यह सीमा 2 लीटर है बियर के लिए 6 लीटर है।

आंध्र प्रदेश

यहां के निवासियों को बिना किसी परमिट के भारत में निर्मित देशी शराब या विदेशी शराब की अधिकतम तीन बोतल बियर के बोतलें और बीयर की अधिकतम छह बोतलें रखने की अनुमति है।

गोवा

गोवा के निवासियों को अधिकतम 12 बोतल भारतीय विदेशी शराब ,24 बोतल बियर ,18 बोतल देशी शराब तथारेक्टीफाइड व डिनेचर्ड स्पिरिट की 6-6 बोतलें रखने की अनुमति है।

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