मासिक पेंशन अपडेट – अगर आप मासिक पेंशन पाना चाहते हैं, तो देर न करें। आप पीएम किसान मानधन योजना (पीएम-किसान) में अपना नाम जल्दी दर्ज करा सकते हैं। इस योजना से जुड़ने पर आपको ₹3,000 की मासिक पेंशन मिलेगी। पेंशन का लाभ 60 साल की उम्र के बाद शुरू होगा।
पीएम किसान मानधन योजना में अपना नाम दर्ज कराने के लिए, आपको कुछ ज़रूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। सबसे पहले, आपको किसी शाखा में जाकर योजना से जुड़ना होगा, जिसके बाद आपको मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इस सरकारी योजना का लाभ वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। आप नीचे दी गई खबर में इस योजना की ज़रूरी जानकारी के बारे में विस्तार से जान सकते हैं।
योजना में शामिल होने के लिए ज़रूरी शर्तें
पीएम किसान मानधन योजना में शामिल होने के लिए, आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको 60 वर्ष की आयु तक हर महीने निवेश करना होगा। 60 वर्ष की आयु के बाद, आपको ₹3,000 मासिक पेंशन मिलने लगेगी। पात्र किसानों को अपनी आयु के आधार पर ₹55 से ₹200 प्रति माह का मासिक अंशदान करना होगा।
सरकार भी इतनी ही राशि का योगदान करेगी। सरकार ने इस योजना की शुरुआत 9 अगस्त, 2019 को की थी। इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, उनके जीवनसाथी को मासिक अंशदान का 50% या ₹1,500 प्रति माह मिलेगा। पात्र किसानों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkmy.gov.in/ पर अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
योजना में शामिल होने के लिए दस्तावेज़
पीएम किसान मानधन योजना में शामिल होने के लिए कई ज़रूरी दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। इनमें आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, ज़मीन से जुड़े दस्तावेज़, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर शामिल हैं।
आवेदन प्रक्रिया भी सरल है। योजना में शामिल होने के लिए, आपको अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा, जहाँ आप पंजीकरण करा सकते हैं। किसान आधिकारिक पोर्टल www.pmkmy.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन स्व-पंजीकरण भी कर सकते हैं।