PFRDA का बड़ा NPS अपडेट: कर्मचारी अब पूरी तरह से इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं, जानें विवरण

Saroj kanwar
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एनपीएस अपडेट: पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कॉर्पोरेट एनपीएस के अंतर्गत आने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए निवेश नियमों में बदलाव किया है। इस अभूतपूर्व बदलाव से अब कर्मचारियों को उच्च-जोखिम, उच्च-रिटर्न वाले इक्विटी फंडों में 100% तक निवेश करने की असाधारण स्वतंत्रता मिलती है।

इस ‘मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क’ के तहत, कर्मचारी अपने मूल कॉर्पोरेट योगदान से अलग स्वैच्छिक योगदान देकर इस शानदार विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। यह गूगल सर्च-फ्रेंडली सामग्री बताएगी कि यह नया नियम कैसे काम करता है, सहमति क्यों आवश्यक है, और यह आपके रिटायरमेंट फंड को तेज़ी से बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है।

निवेश विकल्पों की नई स्वतंत्रता

एनपीएस अपडेट: पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कॉर्पोरेट एनपीएस के अंतर्गत आने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए निवेश नियमों में बदलाव किया है। इस अभूतपूर्व बदलाव से अब कर्मचारियों को उच्च-जोखिम, उच्च-रिटर्न वाले इक्विटी फंडों में 100% तक निवेश करने की असाधारण स्वतंत्रता मिलती है।

इस ‘मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क’ के तहत, कर्मचारी अपने मूल कॉर्पोरेट योगदान से अलग स्वैच्छिक योगदान देकर इस शानदार विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। यह गूगल सर्च-फ्रेंडली सामग्री बताएगी कि यह नया नियम कैसे काम करता है, सहमति क्यों आवश्यक है, और यह आपके रिटायरमेंट फंड को तेज़ी से बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है।

निवेश विकल्पों की नई स्वतंत्रता
नए नियमों के तहत, पेंशन फंड और निवेश योजनाओं का चयन अब नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। यह एक बड़ा बदलाव है।

पहले, कई कंपनियों में यह निर्णय केवल नियोक्ता द्वारा लिया जाता था, लेकिन अब दोनों पक्षों की आपसी सहमति अनिवार्य होगी।

यह निर्णय लिखित रूप में होना चाहिए। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और भविष्य में विवादों से बचा जा सकता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवेश कर्मचारी के जोखिम प्रोफ़ाइल और लक्ष्यों के अनुरूप है, चयनित फंडों की वार्षिक समीक्षा भी की जाएगी।

कर्मचारी शिकायत निवारण प्रक्रिया
पीएफआरडीए ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अगर कर्मचारी फंड चयन से असहमत हैं या उनकी अनदेखी की जाती है, तो उनके पास शिकायत दर्ज करने की एक मज़बूत प्रक्रिया हो। इसके लिए दो-चरणीय प्रक्रिया स्थापित की गई है। कर्मचारियों को सबसे पहले अपने मानव संसाधन विभाग में शिकायत करनी चाहिए। अगर उस स्तर पर समस्या का संतोषजनक समाधान नहीं होता है, तो कर्मचारी सीधे पीएफआरडीए में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह प्रक्रिया कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

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