क्या आप टीडीएस काटते हैं? क्या आप बैंक में 50,000 रुपये या उससे अधिक नकद जमा कर सकते हैं? क्या आपने हाल ही में कोई नया बैंक खाता खोला है या नए डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया है? तो आपका पैन कार्ड अभी भी मान्य है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको यह लाभ नहीं मिलेगा।
केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर आप 31 दिसंबर तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब है कि सरकारी खाते में पैन कार्ड होने का मतलब पैन कार्ड न होना ही होगा। और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
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आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा?
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, यदि आपका पैन नंबर वैध नहीं है, तो आप नया बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे। आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि 50,000 रुपये से अधिक की नकद जमा राशि भी ब्लॉक कर दी जाएगी। सबसे बड़ा झटका करों के क्षेत्र में लगेगा। आपके टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) में 20 प्रतिशत की दर से कटौती की जाएगी। आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इस स्थिति में 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री भी असंभव हो जाएगी।
समाधान क्या है?
वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि यह सब सुनकर घबराने की कोई बात नहीं है। हालांकि, आपको तुरंत कार्रवाई करनी होगी। सबसे पहले, आयकर पोर्टल पर जाएं और ‘ई-पे टैक्स’ पोर्टल के ‘आधार लिंक करें’ विकल्प पर जाकर आवेदन करें। ध्यान रखें, आवेदन करने के तुरंत बाद आपका आधार और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा। और अगर आपको कोई संदेह है, तो पोर्टल पर ‘आधार लिंक स्थिति’ की जांच कर लें। देरी करने से वित्तीय नुकसान और बढ़ सकता है।