1 नवंबर से नए नियम: 1 नवंबर, 2025 से आधार कार्ड अपडेट और बैंकिंग से जुड़े कई नियमों में बदलाव होंगे, जिससे आम जनता को कुछ राहत मिल सकती है। हर महीने की पहली तारीख को कई नियम बदलते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक खातों, सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी आइटम्स के लिए नॉमिनेशन सुविधाओं को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये नियम 1 नवंबर, 2025 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत, सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को नॉमिनेशन की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य होगा।
RBI के नए नियम क्या हैं?
RBI ने एक नया निर्देश जारी किया है कि बैंकों को नामांकन फॉर्म प्राप्त होने के तीन कार्यदिवसों के भीतर रसीद जारी करनी होगी और पासबुक या सावधि जमा रसीद पर ‘नामांकन पंजीकृत’ अंकित करना होगा। खाते के रिकॉर्ड में नामांकित व्यक्ति का नाम दर्ज करना भी अनिवार्य है। ग्राहकों के पास नामांकन पंजीकृत करने, रद्द करने या संशोधित करने का विकल्प भी होगा, और बैंक को प्रत्येक परिवर्तन का लिखित प्रमाण देना होगा। यदि बैंक किसी भी कारण से नामांकन अस्वीकार करता है, तो उसे ग्राहक को तीन कार्यदिवसों के भीतर लिखित रूप से सूचित करना होगा।
RBI ने यह भी कहा है कि यदि किसी खाते में एक से अधिक नामांकित व्यक्ति हैं और उनमें से एक की धन प्राप्त करने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति का नामांकन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। वैध नामांकन या उत्तरजीविता खंड की स्थिति में, बैंक खाताधारक की मृत्यु पर सीधे नामांकित व्यक्ति या उत्तराधिकारी को धनराशि जारी कर सकता है।
आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य
अब, प्रत्येक पैन धारक को 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा और आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों को भी आधार सत्यापन करवाना होगा। अब केवाईसी आधार ओटीपी, वीडियो केवाईसी या आमने-सामने सत्यापन के माध्यम से की जाएगी। इन बदलावों से आधार धारकों को बहुत लाभ होगा। घर बैठे अपडेट करने की सुविधा से समय की बचत होगी। लेकिन ध्यान रखें कि यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो यह बाद में समस्याएँ पैदा कर सकता है। इसलिए, अपने आधार और पैन को जल्दी से लिंक करें, ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करें और आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें।