हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, हरियाणा में हर दुकानदार को 15 दिन में करवाना होगा यह काम

Saroj kanwar
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Haryana news : सरकार ने श्रम विभाग की 10 प्रमुख सेवाओं को हरियाणा सेवा के अधिकार अधिनियम 2014 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। इसके संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।

आपको बता दे की दुकान पंजीकरण के लिए केवाईसी के आधार पर अलग-अलग समय सीमा तय की गई है यदि केवाईसी सामान्य है तो पंजीकरण 1 दिन में करना आवश्यक है वहीं केवाईसी मान्य होने पर इसे 15 दिनों में करना होगा वहीं ठेकेदार के लिए मुख्य नियुक्ता की स्थापना लाइसेंस का पंजीकरण और नवीकरण 26 दिनों के अंदर किया जाएगा। 

कारखाना लाइसेंस और लाइसेंस का नवीकरण 45 दिन के अंदर जारी किया जाएगा ।

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के तहत नियोजित प्रतिष्ठानों का पंजीकरण अब 30 दिन में कराना होगा।

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