हरियाणा में अब छोटी गलतियों के लिए नहीं जाना पड़ेगा जेल, मंत्रिमंडल की बैठक में जनविश्वास अध्यादेश को दी मंजूरी

Saroj kanwar
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हरियाणा में अब छोटी गलतियां अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगी। इन गलतियों के लिए जेल नहीं जाना पड़ेगा बल्कि चेतावनी और सुधार का मौका दिया जाएगा। इससे राज्य में कारोबार करना भी आसान हो जाएगा। इसके लिए रविवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अध्यादेश-2025 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

अध्यादेश के तहत 17 विभागों के 42 राज्य अधिनियमों के 164 प्रावधानों को अब अपराधमुक्त किया जाएगा। इस अध्यादेश के तहत छोटी तकनीकी और प्रक्रियागत चूक के लिए आपराधिक दंडों के स्थान पर जुर्माना और प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान होगा। अप्रचलित और अनावश्यक धाराओं को भी हटाया जाएगा। केंद्र सरकार इसी साल अगस्त में संसद में इसके बिल को पास कर चुकी है।

हरियाणा में भी इस दिशा में काफी दिनों से काम हो रहा है। कई विभाग 40 से ज्यादा पुराने अधिनियमों को निरस्त कर चुके हैं। 40 छोटे आपराधिक प्रावधानों को हटाया भी गया है। अब कैबिनेट में भी इस पर मुहर लग गई है। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि इस ऐतिहासिक विधेयक का उद्देश्य छोटे-मोटे अपराधों को अपराध से मुक्त करने के साथ-साथ नियामक बाधाओं को दूर करना व विभागों में अनुपालन बोझ को कम करना है। इससे आम जनता और उद्यमियों के लिए जीवन और कारोबार को आसान बनाना है।

मंत्रिमंडल की बैठक में कुल सात प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है। इनमें एचआईवी व एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम भी शामिल है।

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