हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी ,अपना काम शुरू करने के लिए सरकार दे रही इतना लोन, जानिए कैसे करें अप्लाई

Saroj kanwar
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हरियाणा सरकार हर वर्ग के लिए हमेशा कोई ना कोई कल्याणकारी योजना चलाती रहती है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है, इस योजना के तहत हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम पात्र व्यक्तियों को 50000 रुपए तक का लोन दे रही है। जिससे वह अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हैं।

सावधिक ऋण योजना : यह योजना उन व्यक्तियों के लिए है जो एक निश्चित समय के लिए लोन लेकर अपना व्यवसाय करना चाहते हैं.

सूक्ष्म वित्त योजना : यह योजना हरियाणा सरकार छोटे सत्र के काम के शुरू करने के लिए लोन देती है जिसमें कम राशि में भी स्वरोजगार की शुरुआत हो सके। 

इन योजनाओं में आवेदन की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2025 से 21 अगस्त 2025 तक की है। 

लोन की ब्याज दर और सब्सिडी 

वार्षिक ब्याज दर केवल 6.50% जो अन्य लोन की तुलना में बहुत ही काम है ।समय पर लोन भुगतान करने पर ब्याज में 4% तक की छूट दी जाती है। लोन राशि पर परियोजना लागत का 50% सब्सिडी जाती है।

यह योजना कम पूंजी के साथ कोई भी काम (व्यवसाय)शुरू करने वालों के लिए एक सुनहरा मौका है।

पात्रता : आवेदन करने वाला हरियाणा का स्थाई निवासी हो. आवेदक अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो. 

आयु सीमा 18 से 45 वर्ष तक परिवार की वर्षिक आएं ₹3 लाख रुपए से कम हो, आवेदक किसी बैंक या निगम का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज : पहचान एवं निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक ,आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र दो पासपोर्ट साइज फोटो।

निगम की आधिकारिक वेबसाइट https:// hscfdc.org.in/  पर जाकर आवेदन और दस्तावेज अपलोड करें

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