भारतीय नागरिकों के लिए पैन और आधार को लिंक करना बेहद ज़रूरी है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है। यदि आप इस समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय पैन के गंभीर परिणाम हो सकते हैं—आपका आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं हो पाएगा, रिफंड रुक सकता है, वेतन भुगतान बाधित हो सकता है और यहां तक कि आपकी एसआईपी भी विफल हो सकती है। पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है; आप घर बैठे आराम से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य
पैन-आधार लिंकिंग पर नवीनतम अपडेट
कर दाखिल करने में जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यह आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए आवश्यक है। जिन लोगों को 1 अक्टूबर, 2025 या उससे पहले पैन कार्ड मिला है, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन लोगों ने आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके पैन प्राप्त किया है, उन्हें भी इसे पुनः लिंक करना होगा। ऐसे उपयोगकर्ता आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।
पैन और आधार को लिंक न करने पर आपको क्या नुकसान हो सकता है?
यदि आप 31 दिसंबर तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका आयकर रिटर्न दाखिल या सत्यापित नहीं होगा। आपका रिफंड रोक दिया जाएगा, लंबित रिटर्न संसाधित नहीं किए जाएंगे, और फॉर्म 26AS में TDS/TCS क्रेडिट नहीं दिखाई देंगे। इसके अलावा, TDS/TCS की कटौती या वसूली अधिक दरों पर की जा सकती है। एक बार पुनः लिंक करने के बाद, आपका पैन आमतौर पर 30 दिनों के भीतर फिर से सक्रिय हो जाता है।
पैन को आधार से ऑनलाइन कैसे लिंक करें
आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। आपको कुछ आसान चरणों का पालन करना होगा:
सबसे पहले, आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
इसके बाद, आपको स्क्रीन पर ‘आधार लिंक करें’ का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
अब अपना पैन, आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
ऐसा करने के बाद, आपके नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP से सत्यापन करें।
यदि आपका पैन पहले से ही निष्क्रिय है, तो आपको पहले ₹1,000 का भुगतान करना होगा।
भुगतान करने के बाद, ‘क्विक लिंक्स’ के अंतर्गत ‘लिंक आधार स्टेटस’ पर जाकर स्थिति की जांच करें।
इन बातों का ध्यान रखें
अपने पैन को आधार से लिंक करते समय इन बातों का ध्यान रखें:
आपके पैन और आधार कार्ड पर आपका नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर बिल्कुल मेल खाना चाहिए।
अंतिम तिथि का इंतजार न करें; उस दिन वेबसाइट धीमी हो सकती है।
लिंकिंग पूरी होने के बाद, भविष्य के संदर्भ के लिए एक स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें।
यदि आपको पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक करने में कोई समस्या आ रही है, तो आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं या किसी कर विशेषज्ञ से सहायता ले सकते हैं।