सरकारी ब्याज मुक्त ऋण: आज हर युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है और किसी और के अधीन काम करने के बजाय आत्मनिर्भर बनना चाहता है। हालांकि, धन की कमी अक्सर सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। बैंक से ऋण लेने पर भारी ब्याज देना पड़ता है, जो छोटे व्यवसायों को शुरू करने वालों के लिए मुश्किल हो जाता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) शुरू की है।
राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 जनवरी को इस योजना का शुभारंभ किया और इसके संपूर्ण दिशानिर्देश 15 जनवरी को जारी किए गए। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
सरकार ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत, सरकार युवाओं को 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। इसका अर्थ यह है कि सरकार ऋण पर लगने वाला पूरा ब्याज वहन करेगी, और युवाओं को केवल मूलधन चुकाना होगा। इसके अतिरिक्त, सरकार 50,000 रुपये तक की मार्जिन राशि भी प्रदान करेगी और सीजीटीएमएसई (ऋण गारंटी शुल्क) की प्रतिपूर्ति भी करेगी।
इस योजना का उद्देश्य लगभग 1 लाख युवाओं को लाभान्वित करना है। इस ऋण के माध्यम से युवा विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में अपने स्वयं के लघु या सूक्ष्म उद्यम शुरू कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
राजस्थान के केवल 18 से 45 वर्ष की आयु के स्थायी निवासी ही मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ उठा सकते हैं। हफ़ल परिवार (HUF), सोसाइटियां, साझेदारी फर्म, एलएलपी या कंपनियां भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं। संस्था का कम से कम 51% स्वामित्व 18 से 45 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के पास होना चाहिए।
कितना ऋण दिया जाएगा?
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत, युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ऋण प्रदान किया जाएगा। 8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण युवाओं को व्यवसाय के लिए 3.5 लाख रुपये और विनिर्माण क्षेत्र के लिए 7.5 लाख रुपये का ऋण मिलेगा। उन्हें 35,000 रुपये तक की मार्जिन राशि भी मिलेगी। वहीं, स्नातक डिग्री, आईटीआई प्रमाणपत्र या उच्चतर योग्यता प्राप्त युवाओं को व्यवसाय के लिए 5 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा, विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत लोगों को 10 लाख रुपये तक का ऋण और 50,000 रुपये की मार्जिन राशि मिलेगी।
आवेदन कैसे करें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, सबसे पहले अपने एसएसओ आईडी के सिटीजन ऐप पर जाएं।
फिर ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (एमवाईएसवाई)’ विकल्प चुनें।
अब आवेदन पत्र में अपनी सामान्य जानकारी भरें।
अपना जिला, उद्योग का प्रकार और प्रस्तावित कार्यस्थल का पता दर्ज करें।
अपने व्यवसाय से संबंधित जानकारी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
जिस बैंक शाखा से आप ऋण लेना चाहते हैं, उसका विवरण भरें और फॉर्म जमा करें।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र साप्ताहिक बैठकों के माध्यम से आवेदनों की समीक्षा करेगा और योग्य आवेदनों को बैंक को भेज दिया जाएगा।