सरकार युवाओं के प्रति उदार है, व्यवसायों के लिए 10 लाख रुपये की पेशकश कर रही है, आवेदन प्रक्रिया जानें

Saroj kanwar
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व्यापार ऋण: आज के दौर में, जब नौकरी पाना दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है, युवाओं के लिए स्वयं रोजगार सृजित करना और अपना व्यवसाय शुरू करना अनिवार्य हो गया है। हालांकि, युवाओं के लिए सबसे बड़ी बाधा अक्सर धन की कमी होती है। इस चुनौती को समझते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान नामक एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, दसवीं कक्षा उत्तीर्ण युवा भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और बिना किसी गिरवी के तथा ब्याज पर सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

योजना का उद्देश्य और महत्व

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, लघु व्यवसायों और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देना और ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। सरकार का लक्ष्य है कि हर साल 1 लाख युवा अपना व्यवसाय शुरू करें और अगले 10 वर्षों में 10 लाख युवा आत्मनिर्भर बनें। इस योजना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं या 10वीं उत्तीर्ण होना है। किसी प्रतिष्ठित कॉलेज से डिग्री होना अनिवार्य नहीं है; किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रमाण पत्र पर्याप्त है। आईटीआई, कंप्यूटर पाठ्यक्रम, सिलाई, इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण, मोबाइल मरम्मत या किसी अन्य कौशल प्रशिक्षण में प्रमाण पत्र रखने वाले युवा इस योजना के लिए पात्र हैं।

ऋण और अनुदान विवरण
इस योजना के तहत युवाओं को उनके व्यवसाय के प्रकार के आधार पर ऋण प्रदान किए जाते हैं। छोटे व्यवसायों या सेवा-संबंधी उपक्रमों के लिए 5 लाख रुपये तक के ऋण बिना किसी गिरवी के 100% ब्याज मुक्त उपलब्ध हैं। 10 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए ब्याज में भारी सब्सिडी और आसान किस्तों में भुगतान के विकल्प दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार परियोजना लागत का 10% से 15% तक अनुदान भी प्रदान करती है, जिसे वापस चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके व्यवसाय का मूल्य 5 लाख रुपये है, तो सरकार लगभग 50,000 रुपये का अनुदान प्रदान करती है।

योजना के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना और उसकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं या 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, और आवेदक वर्तमान में किसी अन्य सरकारी ऋण योजना का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आवेदन करने के लिए, युवाओं को msme.up.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहां वे पंजीकरण कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।

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