सरकार ने घोषणा की है कि आपका पैन कार्ड कुछ ही घंटों में निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

Saroj kanwar
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पैन कार्ड अपडेट: पैन और आधार कार्ड को लिंक न करने पर करदाताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, पैन को आधार से लिंक न करने पर बैंकिंग लेनदेन, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश, उच्च मूल्य की खरीदारी और आयकर रिटर्न दाखिल करने जैसी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कई मामलों में, पैन को निष्क्रिय भी घोषित किया जा सकता है, जिसके बाद वित्तीय गतिविधियां लगभग ठप्प हो जाएंगी। आयकर विभाग के अनुसार, आधार और पैन कार्ड को लिंक करना पूरी तरह से अनिवार्य है। कोई छूट नहीं दी गई है।

आयकर विभाग का आधिकारिक रुख क्या है?
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1 जुलाई, 2017 को या उससे पहले पैन कार्ड जारी कराने वाले नागरिकों के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। यह सुविधा ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों करदाताओं के लिए उपलब्ध है। विभाग के अनुसार, इस प्रक्रिया का उद्देश्य कर प्रणाली को पारदर्शी बनाना और नकली या फर्जी पैन कार्डों को समाप्त करना है।

पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों के लिए नए नियम क्या हैं?

अब पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों के लिए प्रक्रिया को सरल लेकिन सख्त बनाया गया है। आवेदन के समय आधार-आधारित सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब है कि नए आवेदकों को अपने पैन और आधार को अलग-अलग लिंक करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान दोनों दस्तावेज़ स्वतः ही लिंक हो जाएंगे।

पैन को आधार से लिंक करने की पूरी प्रक्रिया

अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए, सबसे पहले आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद, प्रोफ़ाइल सेक्शन में जाएं और “आधार लिंक करें” विकल्प चुनें। फिर, अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें। लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करने के लिए, ई-पे टैक्स विकल्प के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। चालान जनरेट होने के बाद, शुल्क का भुगतान बैंक के माध्यम से करना होगा। भुगतान पूरा होने के बाद, आप लिंकिंग प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए पोर्टल पर वापस आ सकते हैं।
आधार-पैन लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें

यदि कोई करदाता यह जानना चाहता है कि उसका पैन आधार से लिंक है या नहीं, तो ई-फाइलिंग पोर्टल पर “आधार लिंक स्टेटस” का विकल्प उपलब्ध है। पैन और आधार नंबर दर्ज करके अनुरोध सबमिट करने के बाद, लिंकिंग स्टेटस स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसमें केवल कुछ मिनट लगते हैं।
आधार और पैन कार्ड में गलत जानकारी होने पर क्या करें
कभी-कभी आधार और पैन में नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरण मेल नहीं खाते, जिससे लिंक करने में समस्या आती है। ऐसी स्थिति में, आपको सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आधार की जानकारी सही करनी चाहिए। यदि पैन में सुधार की आवश्यकता है, तो विवरण Protean (NSDL) या UTIITSL वेबसाइटों के माध्यम से अपडेट किए जा सकते हैं। कुछ मामलों में, अधिकृत पैन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन भी कराया जा सकता है।

समय पर लिंक करना क्यों महत्वपूर्ण है?

आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें। समय रहते पैन और आधार को लिंक करने से जुर्माने, पैन निष्क्रिय होने और वित्तीय सेवाओं में व्यवधान से बचा जा सकता है। यह कदम भविष्य में कर संबंधी किसी भी विवाद से बचने में भी सहायक है।

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