पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में शामिल होने की समय सीमा बढ़ा दी है। यह उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 अप्रैल, 2025 और 31 अगस्त, 2025 के बीच सेवा में शामिल हुए थे।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 24.01.2025 को पात्र कर्मचारियों के लिए यूपीएस अधिसूचित किया (अधिसूचना संख्या एफ. सं. एफएक्स-1/3/2024 पीआर)। पीएफआरडीए वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
यूपीएस में शामिल होने का अवसर 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा
केंद्र सरकार ने यूपीएस में शामिल होने के एकमुश्त विकल्प को बढ़ा दिया है। यह उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 अप्रैल, 2025 और 31 अगस्त, 2025 के बीच सेवा में आए हैं और जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को चुना है। कर्मचारी अन्य पात्र श्रेणियों की तरह 30 सितंबर, 2025 तक यूपीएस में शामिल हो सकते हैं।
यूपीएस में शामिल होने वाले कर्मचारी बाद में एनपीएस में वापस आ सकते हैं। इससे उन्हें अधिक विकल्प मिलते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा की योजना बनाने में मदद मिलती है।
यूपीएस भारत सरकार की एक पेंशन योजना है। यह एनपीएस का एक हिस्सा है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। यह योजना दीर्घकालिक सुरक्षा और अनुमानित पेंशन के लिए सुनिश्चित, मुद्रास्फीति से जुड़े सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करती है।