शादी में नकद उपहार स्वीकार करना? इस नियम की अनदेखी आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है

Saroj kanwar
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आयकर नियम: साल खत्म होते ही साल भर चलने वाले जश्न शुरू हो जाते हैं। यह सिलसिला छह महीने तक चलता है। शादियाँ घर की तैयारियों, मेहमानों की सूची, उपहारों और रस्मों-रिवाजों का उत्साह लेकर आती हैं। लेकिन एक बात है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज़ कर देते हैं: शादी के नकद उपहारों पर कर के नियम क्या हैं? अनजानता किसी खुशी के मौके को कर दंड में बदल सकती है। इसलिए, यह जानना ज़रूरी है कि आयकर अधिनियम शादी के उपहारों, खासकर नकद, के बारे में क्या कहता है।

क्या शादी के उपहार कर योग्य हैं?

आयकर अधिनियम के अनुसार, शादी के उपहार—चाहे नकद, चेक, आभूषण या संपत्ति—पूरी तरह से कर-मुक्त हैं। हालाँकि शादी के उपहार आय नहीं होते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप नकद में कोई भी राशि स्वीकार कर सकते हैं। नकद उपहारों के लिए अलग नियम हैं।
शादी में नकद उपहार स्वीकार करने के नियम

आयकर अधिनियम के अनुसार, एक व्यक्ति से एक दिन में ₹2 लाख से ज़्यादा नकद स्वीकार करना क़ानूनन अपराध है। इसका मतलब है कि कोई भी रिश्तेदार, दोस्त या उपहार देने वाला आपको एक बार में ₹2 लाख से ज़्यादा नकद नहीं दे सकता।

अगर आप ₹2 लाख से ज़्यादा नकद लेते हैं तो क्या होगा?

अगर आप इस सीमा से ज़्यादा नकद लेते हैं, तो आप पर उतना ही जुर्माना लगाया जाएगा जितना आपने नियमों का उल्लंघन करके नकद लिया था। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको ₹3 लाख नकद देता है, तो आप पर ₹3 लाख का जुर्माना लग सकता है। यह कार्रवाई आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत की जाती है।
₹2 लाख से ज़्यादा की राशि स्वीकार करने का सही तरीका

अगर कोई आपको ₹2 लाख से ज़्यादा का उपहार देना चाहता है, तो उसे नकद स्वीकार न करें। इसके बजाय, आप चेक, RTGS, NEFT, IMPS और ऑनलाइन माध्यमों सहित विभिन्न तरीकों से राशि स्वीकार कर सकते हैं। इस विकल्प से आप सुरक्षित रूप से बड़ी रकम निकाल सकते हैं और किसी भी जुर्माने से बच सकते हैं।

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