VRS नया नियम: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग – DoPPW) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का विकल्प चुनने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और उससे जुड़े लाभों पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रावधान
DoPPW द्वारा जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी नियम 13 के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। इस नियम के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेता है, तो उसे अपनी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अधिकार है।
3 महीने पूर्व सूचना अनिवार्य
DoPPW ने स्पष्ट किया है कि इस नियम के तहत, कोई भी कर्मचारी अपने नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम तीन महीने पहले लिखित सूचना देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई कर्मचारी 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होना चाहता है, तो उसे अपने विभाग को कम से कम तीन महीने पहले सूचना देनी होगी।
UPS के तहत उपलब्ध लाभ
नए दिशानिर्देश यह भी स्पष्ट करते हैं कि UPS के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को उनकी पात्रता मानदंडों के अनुसार पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए जाएँगे। यह प्रावधान NPS प्रणाली में नामांकित कर्मचारियों को अधिक लचीलापन और सुरक्षा प्रदान करेगा, जिससे वे अपनी वित्तीय स्थिति की बेहतर योजना बना सकेंगे।
सेवानिवृत्ति विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह कदम UPS प्रणाली को और अधिक आकर्षक बनाएगा। इससे कर्मचारियों को यह विश्वास मिलेगा कि यदि वे लंबी सेवा के बाद जल्दी सेवानिवृत्त होना चाहते हैं तो उनके पेंशन अधिकारों की रक्षा की जाएगी।