यदि आप दिल्ली में रहती हैं और विधवा, तलाकशुदा या किसी भी कारण से आर्थिक रूप से विरक्त हैं, तो दिल्ली सरकार की “संकटग्रस्त महिला” पेंशन योजना आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। इस विशेष योजना के तहत, पात्र महिलाओं को प्रति माह ₹2,500 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में मिलती है।
29 जनवरी, 2026 के नवीनतम अपडेट के अनुसार, दिल्ली सरकार ने इस पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है ताकि सहायता पात्र महिलाओं तक बिना किसी बिचौलिए के पहुंच सके।
दिल्ली सरकार की संकटग्रस्त महिला पेंशन योजना
दिल्ली सरकार द्वारा संचालित इस योजना को आमतौर पर “विधवा पेंशन” या “निराश महिला पेंशन” के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में अकेले संघर्ष कर रही महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह ऋण नहीं, बल्कि सरकार की ओर से दी जाने वाली एक सम्मानजनक वित्तीय सहायता है।
यह राशि उन महिलाओं को दी जाती है जिनकी आय का कोई ठोस स्रोत नहीं है और जो अपने दैनिक खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में शामिल करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
पात्रता और शर्तें
दिल्ली सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं। पहली शर्त यह है कि आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। महिला विधवा, तलाकशुदा, पति द्वारा परित्यक्त या पूरी तरह से बेसहारा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आवेदक कम से कम पांच वर्षों से दिल्ली में स्थायी रूप से रह रही होनी चाहिए।
आर्थिक मानदंड के संबंध में, परिवार की कुल वार्षिक आय ₹1,00,000 (1 लाख रुपये) से कम होनी चाहिए। इस आय में मकान किराया, खेती से होने वाली आय या जमा पर मिलने वाला ब्याज भी शामिल है। एक अन्य महत्वपूर्ण शर्त यह है कि महिला को केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पहले से नहीं मिल रहा होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़ और बैंक खाते
योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने हेतु आपके पास कुछ दस्तावेज़ होने चाहिए। इनमें आवेदक का आधार कार्ड, आयु प्रमाण (जैसे जन्म प्रमाण पत्र या विद्यालय प्रमाण पत्र), और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र या तलाक के कानूनी दस्तावेज़ शामिल हैं। यह साबित करने के लिए कि आप दिल्ली में पाँच वर्षों से रह रही हैं, आप मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या बिजली बिल जमा कर सकती हैं।
बैंक खातों के संबंध में सरकार के सख्त नियम हैं। बैंक खाता दिल्ली के किसी बैंक में होना चाहिए और अविवाहित महिला के नाम पर होना चाहिए; संयुक्त खाते इस योजना के लिए मान्य नहीं हैं। इसके अलावा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सुरक्षित धनराशि हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए। आवेदकों को आय का स्व-घोषणा पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो और, यदि लागू हो, तो जाति या अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।
दिल्ली सरकार ने अब आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी है, इसलिए आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है:
सबसे पहले, दिल्ली सरकार के आधिकारिक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ‘नया उपयोगकर्ता’ पर क्लिक करें और अपनी आईडी और पासवर्ड बनाएं।
लॉग इन करने के बाद, ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ सेक्शन में जाएं और ‘संकटग्रस्त महिला पेंशन योजना’ लिंक चुनें।
आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पता और बैंक खाता विवरण सही-सही भरें।
सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां और फोटो निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
फॉर्म जमा करने के बाद, आपको एक पावती रसीद मिलेगी, जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट कर लें। विभाग द्वारा सत्यापन पूरा होने के बाद, ₹2,500 की राशि आपके खाते में जमा होना शुरू हो जाएगी।