वित्तीय नियम: यूपीएस से लेकर एसबीआई कार्ड, जीवन प्रमाण पत्र तक, 1 नवंबर से लागू होंगे नए नियम

Saroj kanwar
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नवंबर से वित्तीय नियम: 1 नवंबर, 2025 से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में कई नए नियम लागू होंगे। इन बदलावों का सीधा असर आम ग्राहकों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। इनमें बैंक नामांकन, एसबीआई कार्ड शुल्क और पेंशन संबंधी समय-सीमाएँ शामिल हैं। आइए इन बदलावों के बारे में और जानें।

  1. अब आप अपने बैंक खाते में 4 नामांकित व्यक्ति जोड़ सकते हैं।

बैंक खाताधारकों को 1 नवंबर से बड़ी राहत मिलने वाली है। अब वे एक ही खाते में अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति जोड़ सकते हैं। पहले, केवल एक नामांकित व्यक्ति की अनुमति थी, लेकिन अब चार जोड़े जा सकते हैं। नए नियमों के अनुसार, ग्राहक सभी नामांकित व्यक्तियों को एक साथ या क्रमिक रूप से जोड़ सकते हैं। इससे किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में दावा प्रक्रिया सरल हो जाएगी। हालाँकि, बैंक लॉकरों के लिए केवल क्रमिक नामांकन की अनुमति होगी। इसका मतलब है कि यदि पहला नामांकित व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो दूसरा नामांकित व्यक्ति उनकी जगह ले लेगा। इससे विवाद या देरी की संभावना कम हो जाएगी।

  1. एसबीआई कार्ड पर 1% शुल्क

देश के सबसे बड़े बैंकिंग समूह, एसबीआई कार्ड ने अपने शुल्कों में संशोधन किया है। 1 नवंबर से, क्रेड, चेक या मोबिक्विक जैसे किसी भी तृतीय-पक्ष प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से किए गए किसी भी शिक्षा भुगतान पर 1% शुल्क लगेगा। हालाँकि, यदि भुगतान सीधे स्कूल या कॉलेज की वेबसाइट या उनकी पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाता है, तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त, 1,000 रुपये से अधिक के वॉलेट टॉप-अप पर 1% शुल्क लगाया जाएगा, जो चुनिंदा व्यापारी श्रेणियों पर लागू होगा।

  1. एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक
    केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में शामिल होने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 तक बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 30 सितंबर थी।
  2. पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र
    हर साल की तरह, केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को 1 नवंबर से 30 नवंबर, 2025 के बीच जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन (डिजिटल रूप से) या बैंक या डाकघर में जमा किया जा सकता है। समय पर जमा करने से पेंशन भुगतान में कोई बाधा नहीं आती। यह सुविधा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए भी 1 अक्टूबर से लागू हो चुकी है।
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