संस्कृति मंत्रालय की वरिष्ठ कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना, उन वरिष्ठ कलाकारों और विद्वानों के लिए एक मज़बूत सामाजिक सुरक्षा कवच का काम करती है जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में समर्पित कर दिया है। इस महत्वपूर्ण योजना का मुख्य उद्देश्य उन वरिष्ठ कलाकारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन अब वृद्धावस्था या विकलांगता के कारण जीविकोपार्जन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यह उत्कृष्ट योजना कला जगत के इन वरिष्ठ सदस्यों को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देती है।
वरिष्ठ कलाकारों को कितनी मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी?

इस योजना के तहत, पात्र कलाकारों को प्रति माह ₹6,000 की निश्चित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार या संयुक्त प्रशासन के बीच साझा की जाती है। केंद्र सरकार का योगदान ₹5,500 तक हो सकता है, जबकि राज्य सरकार या संयुक्त प्रशासन का योगदान कम से कम ₹500 प्रति माह होना चाहिए। यदि कोई राज्य सरकार पहले से ही पेंशन प्रदान कर रही है, तो केंद्र सरकार का योगदान शेष राशि में समायोजित किया जाएगा। सबसे बड़ी राहत यह है कि पात्र कलाकार की मृत्यु होने पर, यह पेंशन केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए अनुसार उनके जीवनसाथी को हस्तांतरित की जा सकती है, जिससे परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
वृद्ध कलाकार सहायता योजना के लिए पात्रता मानदंड
इस अमूल्य योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदकों को कुछ प्रमुख मानदंडों को पूरा करना होगा:
कलाकार या विद्वान ने कला, साहित्य या संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
पारंपरिक विद्वान, जिन्होंने कोई रचना प्रकाशित नहीं की हो, लेकिन अपने क्षेत्र में गहन योगदान दिया हो, वे भी पात्र हैं।
आवेदक की सकल आय ₹4,000 प्रति माह या ₹48,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए (यह आवश्यकता पत्नी पर लागू नहीं होती)।
कलाकार को किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार की वित्तीय सहायता योजना का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।
वृद्ध कलाकार पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया
वृद्ध कलाकार पेंशन के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर संस्कृति योजना निगरानी प्रणाली (सीएसएमएस) के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन में सभी जानकारी भरने के बाद, इसे एक विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। समिति आवेदक की योग्यता और वित्तीय स्थिति के आधार पर उम्मीदवारों की सिफारिश करती है। समिति की सिफारिश और धन की उपलब्धता के आधार पर, प्रशासनिक विभाग अंतिम निर्णय लेता है। अनुमोदन के बाद, पेंशन सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

दस्तावेज़
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में पासपोर्ट आकार का रंगीन फ़ोटो, पते का प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि), जन्मतिथि का प्रमाण और आय प्रमाण पत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कलात्मक, साहित्यिक या सांस्कृतिक योगदान, पुरस्कार और सम्मान, बैंक प्राधिकरण पत्र और राज्य सरकार या संयुक्त प्रशासन से अनुशंसा पत्र भी अनिवार्य हैं।
यदि पेंशन पत्नी को हस्तांतरित की जानी है
तो इसके लिए मृतक कलाकार का मृत्यु प्रमाण पत्र, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, पत्नी का आय और पहचान प्रमाण, और एक हलफनामा आवश्यक होगा जिसमें यह उल्लेख हो कि पत्नी किसी अन्य योजना का लाभ नहीं उठा रही है।