लड़की बहन योजना: महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना राज्य की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा बन गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपनी घरेलू और निजी ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सकें। इस बीच, राज्य सरकार ने कुछ लाभार्थी महिलाओं के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसलिए, अगर वे समय पर ज़रूरी औपचारिकताएँ पूरी नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें आने वाले महीने में मिलने वाली 1500 रुपये की मासिक किस्त से हाथ धोना पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत ई-केवाईसी की समय सीमा बढ़ा दी गई है। सरकार ने पहले इस काम को पूरा करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर तय की थी। हालाँकि, तकनीकी समस्याओं के कारण, 1.1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं कर पाई थीं। महाराष्ट्र सरकार ने अब समय सीमा 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दी है। नतीजतन, राज्य की महिलाएं साल के अंत तक अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकेंगी।
इन महिलाओं के लिए नियम बदल गए हैं
नई व्यवस्था के अनुसार, जिन महिलाओं के पति या पिता अब जीवित नहीं हैं, या जो तलाकशुदा हैं, उन्हें अपना ई-केवाईसी स्वयं पूरा करना होगा। उन्हें अपने पति या पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाक प्रमाण पत्र या न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति भी अपने जिले के महिला एवं बाल विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से यह सुनिश्चित होगा कि महिलाओं को योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे।
लड़की बहन योजना में ई-केवाईसी कैसे करें?
- मुख्यमंत्री-माझी लड़की बहन योजना की ई-केवाईसी के लिए, वेबसाइट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएँ।
- होम पेज पर ई-केवाईसी बैनर पर क्लिक करने पर ई-केवाईसी फॉर्म खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में, लाभार्थी को अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। आधार प्रमाणीकरण के लिए सहमति दें और “ओटीपी भेजें” पर क्लिक करें। इसके बाद, लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इस ओटीपी को टाइप करें और सबमिट पर क्लिक करें।
- इसके बाद, सिस्टम यह जांच करेगा कि लाभार्थी का केवाईसी पूरा हुआ है या नहीं।
- यदि ई-केवाईसी पहले ही पूरी हो चुकी है, तो ‘ई-केवाईसी पहले ही पूरी हो चुकी है’ संदेश दिखाई देगा।
- यदि पूरी नहीं हुई है, तो यह जाँच की जाएगी कि आधार संख्या योजना की पात्र सूची में है या नहीं।
- यदि आधार संख्या पात्र सूची में है, तो आप अगले चरण पर जा सकते हैं।
पात्रता
- यह योजना केवल 21 वर्ष से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए लागू है।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं का महाराष्ट्र का निवासी होना आवश्यक है।
- इस योजना में शामिल होने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- सभी विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के पास बैंक खाता होना आवश्यक है। महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यह योजना उन महिलाओं पर लागू नहीं होती जो किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ उठा रही हैं।