रियल एस्टेट अपडेट: पंजाब सरकार ने राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में वाणिज्यिक, समूह आवास और आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए लगाए जाने वाले ईडीसी, सीएलयू और अन्य शुल्कों में वृद्धि का निर्णय लागू कर दिया है। यह निर्णय, जिसकी घोषणा पहले जून 2025 में की गई थी, अब शहरी क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया है। नए आदेशों के तहत, ये शुल्क कई गुना बढ़ जाएँगे, जिससे रियल एस्टेट क्षेत्र और संपत्ति बाजार में चिंताएँ बढ़ गई हैं।
स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक ने सभी नगर निगम आयुक्तों को पत्र जारी कर इन संशोधित शुल्कों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। इससे पहले, नगर निगम क्षेत्रों में 2017 की नीति के अनुसार शुल्क लगाए जा रहे थे। हालाँकि ये शुल्क पुडा और विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रों में पहले से ही लागू थे, अब इन्हें शहरी क्षेत्रों में भी पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। इस संबंध में जुलाई में प्रमुख सचिव द्वारा एक परिपत्र भी जारी किया गया था।
अपने नवीनतम आदेश में, सरकार ने यह भी कहा है कि 4 जून, 2025 के बाद स्वीकृत सभी परियोजनाओं के लिए बकाया राशि नई दरों पर वसूल की जाएगी। नगर आयुक्तों को 15 दिसंबर, 2025 तक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने और पिछले छह महीनों में स्वीकृत परियोजनाओं की सूची तैयार कर संबंधित डेवलपर्स को डिमांड नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया गया है।
कुछ श्रेणियों के लिए सीएलयू शुल्क से छूट
सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रति एकड़ सीएलयू और विकास शुल्क निर्धारित किए हैं, लेकिन कुछ श्रेणियों को इससे छूट दी गई है। इनमें अस्पताल, होटल, मल्टीमीडिया केंद्र, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक इकाइयाँ, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज शामिल हैं। इन श्रेणियों पर सीएलयू शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
शुल्क में सालाना वृद्धि होगी
नए नियमों के तहत, सीएलयू, लाइसेंस शुल्क और विकास शुल्क पर हर साल 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि लागू होगी। इसके अतिरिक्त, सभी शुल्कों पर सामाजिक अवसंरचना कोष में 5 प्रतिशत का अलग से योगदान देना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बढ़ा हुआ बोझ अंततः आम जनता पर पड़ेगा और संपत्ति खरीदने की लागत बढ़ सकती है।
रियल एस्टेट एसोसिएशन ने जताई नाराजगी
जालंधर इंजीनियरिंग एंड बिल्डिंग डिज़ाइनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील कत्याल ने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आम जनता को राहत देने के बजाय, यह अचानक वृद्धि प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे अवैध निर्माण बढ़ने का खतरा है, क्योंकि लोग बढ़ी हुई फीस से बचने के लिए अनुचित तरीके अपना सकते हैं। सुनील कत्याल ने मांग की कि सरकार इस फैसले को तुरंत वापस ले और पुरानी दरों पर ही फीस लागू करे। उन्होंने पुराने मामलों में बढ़ी हुई फीस वसूलने को भी अनुचित बताया।