।कई बार पारिवारिक विवाद, विवाह या किसी अन्य कारण से एक ही परिवार के राशन कार्डों को अलग करना आवश्यक हो जाता है। पहले इसके लिए आपको बार-बार खाद्य विभाग के कार्यालय जाना पड़ता था, लेकिन अब पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और आसान बना दिया है। अब आप घर बैठे ही अपने राशन कार्ड का पारिवारिक विभाजन करवा सकते हैं। हालांकि, आवेदन करने से पहले कुछ सख्त नियमों और शर्तों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नियमों का पालन न करने पर आपका आवेदन खारिज हो सकता है।
पारिवारिक विभाजन के लिए किसका आवेदन स्वीकार्य है?
राशन कार्ड को विभाजित करने के इच्छुक व्यक्ति हर किसी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। खाद्य विभाग ने इसके लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं। मूल रूप से, आपको तीन बातों का ध्यान रखना होगा:
सदस्यों की संख्या संबंधी नियम: यदि आपके वर्तमान डिजिटल राशन कार्ड धारक परिवार में 7 से कम सदस्य हैं, तो आप परिवार विभाजन के लिए आवेदन नहीं कर सकते। यानी, विभाजन के लिए मुख्य परिवार में कम से कम 7 या अधिक सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य है।
कार्ड श्रेणी: यदि आपका कार्ड ‘अंत्योदय अन्न योजना’ (AAY) के अंतर्गत सूचीबद्ध है, तो आपको यह ऑनलाइन सुविधा नहीं मिलेगी। केवल PHH, SPHH, RKSY-I और RKSY-II श्रेणी के लाभार्थियों को ही यह सुविधा मिलेगी।
नया सदस्य और समय सीमा: यदि कोई सदस्य हाल ही में फॉर्म संख्या 4 (नया सदस्य) या फॉर्म संख्या 14 (स्थानांतरण) के माध्यम से आपके परिवार में शामिल हुआ है, तो उसके शामिल होने की तिथि से 2 वर्ष बीतने तक परिवार विभाजन नहीं किया जा सकता है।
फॉर्म संख्या 13 ऑनलाइन भरने की विधि
परिवार विभाजन के लिए विशिष्ट फॉर्म ‘फॉर्म 13’ है। आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से आसानी से आवेदन कर सकते हैं:
- लॉगिन प्रक्रिया: सबसे पहले, खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ‘नागरिक गृह’ विकल्प पर जाएं। वहां, राशन कार्ड वाले कोने से ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करके, परिवार के किसी भी सदस्य के आधार नंबर और ओटीपी के साथ पोर्टल में लॉग इन करें।
- फॉर्म चयन और सदस्य चयन: डैशबोर्ड के बाईं ओर ‘ऑनलाइन फॉर्म’ अनुभाग से ‘फॉर्म 13’ चुनें। फिर स्क्रीन पर परिवार के सभी सदस्यों के नाम दिखाई देंगे। जो लोग अलग होकर नया परिवार बनाना चाहते हैं, वे अपने नाम पर टिक करें। ध्यान रखें, आधार नंबर से लॉग इन करने वाला व्यक्ति स्वतः ही नए परिवार के सदस्य के रूप में चुना जाएगा।
- पूर्व परिवार की सहमति: यह एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है। नए परिवार के अलग होने के लिए पूर्व या पुराने परिवार की सहमति आवश्यक है। पूर्व परिवार में रह रहे सदस्यों में से एक व्यक्ति का चयन करना होगा और आधार ओटीपी सत्यापन करवाना होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि पूर्व परिवार को इस विभाजन पर कोई आपत्ति नहीं है।
- दस्तावेज़ अपलोड करना: अंत में, नए परिवार के मुखिया (जिसने लॉग इन किया है) और सहमति देने वाले पूर्व परिवार के सदस्य, दोनों के आधार कार्ड और राशन कार्ड को स्कैन करके अपलोड करना होगा। सुनिश्चित करें कि फ़ाइल का आकार 350 केबी से कम हो और फ़ाइल का प्रारूप पीडीएफ या जेपीजी हो।
स्वीकृति और राशन वितरण की समयसीमा
आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद प्रक्रिया आमतौर पर 1 से 7 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है। आप वेबसाइट से नया ई-राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वहां केवल अलग हुए सदस्यों के नाम दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि प्रक्रिया सफल रही है।
विशेष ध्यान दें: भले ही कार्ड ऑनलाइन बनवाया गया हो, राशन की दुकान या डीलर के ई-पीओएस मशीन में यह जानकारी अपडेट होने में कुछ समय लगता है। आमतौर पर, आप आवेदन करने और मंज़ूरी मिलने के ठीक अगले महीने से नए परिवार के रूप में राशन लेना शुरू कर सकते हैं। इसलिए, अगर कार्ड मिलने के बाद डीलर के पास जानकारी नहीं है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगले महीने तक इंतज़ार करें।