राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी! अब इस आय वर्ग के लोगों को भी गेहूं और चावल मिलेंगे।

Saroj kanwar
4 Min Read

राशन कार्ड अपडेट: राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज़ है जो लोगों को रियायती दरों पर अनाज प्राप्त करने में मदद करता है और उन्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की सुविधा भी देता है। यह पहचान और पते के प्रमाण के रूप में भी काम करता है। यदि आप दिल्ली में नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। अच्छी खबर यह है कि दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड से संबंधित अधिकांश सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है।

हाल ही में, दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राशन कार्ड के लिए आय सीमा बढ़ा दी है। पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा अब बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दी गई है। पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी। इस बदलाव के बाद, राजधानी में अधिक जरूरतमंद परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती राशन प्राप्त करने के पात्र होंगे।
राशन कार्ड धारकों के लिए नई शर्तें

दिल्ली में राशन कार्ड केवल उन्हीं लोगों को जारी किए जाते हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदक दिल्ली का स्थायी या वर्तमान निवासी होना चाहिए। परिवार के नाम पर कोई अन्य राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। साथ ही, परिवार के सभी सदस्यों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। राशन कार्ड का प्रकार परिवार की आय और सामाजिक स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

तीन प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं

दिल्ली में मुख्य रूप से तीन प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। अंत्योदय अन्न योजना कार्ड अत्यंत गरीब परिवारों के लिए है। प्राथमिकता परिवार कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है जो निर्धारित आय सीमा के भीतर आते हैं। गैर-प्राथमिकता राशन कार्ड अपेक्षाकृत अधिक आय वाले परिवारों के लिए है।

कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय कुछ आवश्यक दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। इनमें परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, दिल्ली में निवास का प्रमाण (जैसे बिजली या पानी का बिल), किराया समझौता, पासपोर्ट आकार की फोटो, मोबाइल नंबर और आवश्यकता पड़ने पर बैंक खाता विवरण शामिल हैं।
आवेदन कैसे करें

यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की वेबसाइट nfs.delhi.gov.in पर जाएं। नागरिक कॉर्नर सेक्शन में जाएं और “खाद्य सुरक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प चुनें। फिर, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) का उपयोग करके लॉग इन या पंजीकरण करें। फॉर्म भरने और जमा करने के बाद, आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसका उपयोग आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं।

जो लोग ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। यह निकटतम सर्कल कार्यालय या उचित मूल्य की दुकान पर जाकर किया जा सकता है।

आवेदन जमा करने के बाद, संबंधित विभाग दस्तावेजों का सत्यापन करता है। आवश्यकता पड़ने पर फील्ड सत्यापन भी किया जा सकता है। यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है, तो राशन कार्ड जारी किया जाता है, जिसे बाद में ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।

TAGGED:
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *