अगर आपका राशन कार्ड खो गया है, फट गया है या पुराना हो गया है, तो चिंता न करें। आप डुप्लीकेट राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। आप यह ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। हर राज्य की राशन कार्ड के लिए अपनी वेबसाइट होती है। हर राज्य में प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। अगर आपका राशन कार्ड खो गया है, तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराएँ। एफआईआर की एक प्रति अपने पास रखें।
डुप्लीकेट राशन कार्ड कैसे प्राप्त करें
ऑफलाइन तरीका:
अपने क्षेत्र के डीएफएससी (जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक) कार्यालय जाएँ।
डिपो होल्डर की रिपोर्ट, परिवार के प्रत्येक सदस्य की दो पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें और जुर्माना शुल्क साथ ले जाएँ। कभी-कभी, परिवार की एक ग्रुप फोटो भी ज़रूरी होती है।
डुप्लीकेट राशन कार्ड फॉर्म (डी-वाई फॉर्म) प्राप्त करें।
फॉर्म भरें और डिपो होल्डर की रिपोर्ट, जुर्माना शुल्क की दो रसीदें और परिवार के सभी सदस्यों की तस्वीरें संलग्न करें।
सभी दस्तावेज़ कार्यालय में जमा करें। सत्यापन के बाद, आपको सूचित किया जाएगा। फिर अपना नया/डुप्लीकेट राशन कार्ड लेने के लिए कार्यालय जाएँ।
ऑनलाइन तरीका:
हर राज्य की राशन कार्ड के लिए अपनी वेबसाइट होती है। अपने राज्य की पीडीएस वेबसाइट या खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाएँ।
नए राशन कार्ड के लिए पंजीकरण का विकल्प खोजें। उस पर क्लिक करें।
सभी विवरण भरें और आवेदन जमा करें।
आपको अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए एक संदर्भ संख्या मिलेगी।
सत्यापन के बाद, आपको पोर्टल पर सूचित किया जाएगा। फिर आप वेबसाइट पर जाकर अपना राशन कार्ड प्रिंट कर सकते हैं।
कुछ राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली वेबसाइटें:
महाराष्ट्र: https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en
राजस्थान: https://food.raj.nic.in/SearchRationCardOld.aspx
उत्तर प्रदेश: https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx
तमिलनाडु: https://www.tnpds.gov.in/
आंध्र प्रदेश: https://epdsap.ap.gov.in/epdsAP/epds
नोट:
राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज प्राप्त करने की अनुमति देता है। परिवार की आय के आधार पर विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। कार्ड के प्रकार के अनुसार सब्सिडी वाला राशन दिया जाता है। सभी को राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है।