राशन कार्ड ई-केवाईसी की अंतिम तिथि: 30 नवंबर तक सत्यापन पूरा करें अन्यथा रद्द हो जाएगा राशन कार्ड

Saroj kanwar
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राशन कार्ड केवाईसी की समय सीमा: राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। उत्तराखंड में सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रक्रिया 30 नवंबर, 2025 तक पूरी करनी होगी। निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी पूरा न करने पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित राशन कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि ये निर्देश आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा जारी किए गए हैं।

राशन कार्ड में सूचीबद्ध सभी सदस्य अपने नजदीकी सरकारी अनाज विक्रेता की दुकान पर जाकर ई-पॉस मशीन पर अपनी बायोमेट्रिक पहचान दर्ज करके अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करें।

दूसरी ओर, लोग अपना केवाईसी (KYC) करवाने के लिए राशन की दुकानों पर नहीं पहुँच रहे हैं। अकेले रायपुर ज़िले में ही लगभग 4 लाख लोगों का सत्यापन नहीं हुआ है। अब ये सभी लोग 30 नवंबर तक राशन की दुकानों पर जाकर अपने बायोमेट्रिक अंगूठे के निशान दे सकते हैं।

खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, रायपुर ज़िले में 22.2 लाख लोगों के नाम राशन कार्डों में दर्ज हैं। इनमें से 18.1 लाख लोगों ने ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी कर ली है। अन्य 42.5 करोड़ लोगों ने अभी तक अपना सत्यापन पूरा नहीं किया है।

केवाईसी (KYC) पूरा करने की समय सीमा फिर से बढ़ा दी गई है। ज़िले के जिन दुकानदारों के पास ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक था, उनका राशन इस महीने रोक दिया गया है ताकि वे अपना पिछला स्टॉक चुका सकें। – भूपेंद्र मिश्रा, ज़िला खाद्य नियंत्रक

पिछले महीने का स्टॉक वितरित नहीं किया जा सका
रायपुर ज़िले में 61 राशन दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक राशन नहीं बांटा है। इन सभी दुकानदारों का इस महीने का राशन आवंटन रोक दिया गया है। खाद्य विभाग की जाँच में पता चला है कि इन दुकानों में पहले से ही सैकड़ों क्विंटल चावल का स्टॉक था। इसके बावजूद, उन्हें नान गोदामों से हर महीने नई खेप मिल रही थी।

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