राशन कार्ड: यदि आप दिल्ली में रहते हैं और राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है। राशन कार्ड केवल किफायती गेहूं और चावल प्राप्त करने का साधन नहीं है; यह एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज भी है। इसके द्वारा आप विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, सब्सिडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का लाभ उठा सकते हैं।
दिल्ली सरकार के खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के लिए राशन कार्ड प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। राशन कार्ड के लिए नए आवेदन अब केवल ई-जिला पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, और ऑफलाइन आवेदन अब उपलब्ध नहीं हैं।
राशन कार्ड क्यों आवश्यक है?
राशन कार्ड पात्र परिवारों को रियायती दरों पर अनाज और अन्य खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ये पहचान पत्र के रूप में भी कार्य करते हैं और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सहायक होते हैं। दिल्ली में लाखों परिवार राशन कार्ड पर निर्भर हैं। सरकार नियमित रूप से उन व्यक्तियों के नए आवेदनों को मंजूरी देती है जिनकी मृत्यु हो गई है, जो स्थानांतरित हो गए हैं या जिन्होंने अपने कार्ड लौटा दिए हैं। बड़ी संख्या में नए राशन कार्ड जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।
राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के पात्र कौन हैं?
राशन कार्ड केवल उन परिवारों को जारी किए जाएंगे जिनकी वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं है, जो दिल्ली के स्थायी निवासी हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं और जो अंत्योदय अन्न योजना (AAY) या प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH) श्रेणियों के अंतर्गत पात्र हैं।
नए नियमों के मुख्य बिंदु:
- आवेदन प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन है।
- परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार नंबर देना अनिवार्य है।
- घर की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा।
- आय सीमा बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दी गई है।
- आवेदनों की गहन जांच की जाएगी।
किसे पात्रता नहीं मिलेगी?
नए नियमों के अनुसार, जिनके पास चार पहिया वाहन है, जो आयकर देते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, जिनके घर में 2 किलोवाट से अधिक का बिजली कनेक्शन है, और जो ए से ई श्रेणी की कॉलोनी में घर या जमीन के मालिक हैं, वे राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं होंगे। पहले राशन कार्ड के लिए वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे जरूरतमंद परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- राशन कार्ड के लिए आवेदन केवल दिल्ली सरकार के दिल्ली ई-जिला पोर्टल पर ही किया जा सकता है।
- इसके लिए, सबसे पहले पोर्टल पर जाएं।
- यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो पहले पंजीकरण करें।
- पंजीकरण के बाद लॉगिन करें।
- इसके बाद राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र भरें।
- अब सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म जमा करें। फॉर्म जमा करने के बाद, खाद्य आपूर्ति अधिकारी द्वारा आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी।
- आवश्यकता पड़ने पर, अधिकारी सत्यापन के लिए आपके घर आ सकते हैं या अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं। आप इसी पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं।