राजस्थान युवा स्वरोजगार योजना 2026: क्या आप राजस्थान निवासी हैं और अपना खुद का स्टार्टअप या छोटा व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन धन की कमी इसमें बाधा बनी हुई है? राजस्थान सरकार ने युवाओं को रोजगार चाहने वालों के बजाय रोजगार सृजनकर्ता बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) शुरू की है।
यह क्रांतिकारी योजना, जो 11 जनवरी, 2026 से प्रभावी है, राज्य के युवाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए ₹10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऋण के लिए किसी बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं है, और सरकार ब्याज का पूरा खर्च वहन करेगी। यह योजना 31 मार्च, 2029 तक प्रभावी रहेगी, जो युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है।
युवा स्वरोजगार योजना विशेष क्यों है?
राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य राज्य में नए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। अक्सर, युवा, अपने विचारों के बावजूद, उच्च ब्याज दरों और जटिल बैंक प्रक्रियाओं के कारण हतोत्साहित हो जाते हैं।
इस योजना के माध्यम से, सरकार विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में नए व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करने के लिए युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कर रही है। सरकार ऋण गारंटी शुल्क और मार्जिन राशि का प्रबंधन भी करेगी, जिससे बैंक गारंटी की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
किसे लाभ मिल सकता है?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कई महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
आवेदकों की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
यदि कोई कंपनी, संस्था या स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) आवेदन कर रहा है, तो उसमें कम से कम 51% हिस्सेदारी इस आयु वर्ग के युवाओं की होनी चाहिए।
आवेदकों का किसी भी बैंक के साथ कोई बकाया नहीं होना चाहिए।
यदि आपके पास 15 लाख रुपये से अधिक मूल्य का कोई व्यावसायिक वाहन है, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित व्यवसायों के लिए ऋण स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।
सरकार ने आपकी शैक्षणिक योग्यता और व्यवसाय के प्रकार के आधार पर ऋण सीमा निर्धारित की है:
आठवीं से बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त युवा
यदि आप इस श्रेणी में आते हैं, तो आप विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹7.50 लाख और सेवा क्षेत्र या लघु व्यवसाय के लिए अधिकतम ₹3.50 लाख का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आपको ऋण राशि के 10% या अधिकतम ₹35,000 के रूप में मार्जिन मनी के तौर पर सरकारी सहायता मिलेगी।
स्नातक, आईटीआई स्नातक या उच्च शिक्षित युवा
उच्च शिक्षित युवाओं के लिए, विनिर्माण क्षेत्र में ₹10 लाख तक और सेवा या व्यवसाय क्षेत्र में ₹5 लाख तक का ऋण उपलब्ध है। मार्जिन मनी ऋण राशि का 10% या अधिकतम ₹50,000 है।
विशेष:- यह मार्जिन मनी एक प्रकार की सरकारी सब्सिडी है जो दो वर्षों के लिए सावधि जमा के रूप में रहती है। यदि आप दो वर्षों तक सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय चलाते हैं और समय पर अपनी बैंक किश्तें चुकाते हैं, तो यह राशि आपके खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करना अब बेहद आसान है। आप इन चरणों का पालन करके अपने एसएसओ आईडी का उपयोग करके घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं:
सबसे पहले, sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना एसएसओ आईडी बनाएं। पंजीकरण के लिए आप अपने आधार नंबर या जीमेल आईडी का उपयोग कर सकते हैं।
लॉग इन करने के बाद, ‘नागरिक’ या ‘उद्योग’ विकल्प चुनें और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार (MYSY) ऐप खोजें।
आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र और प्रस्तावित व्यवसाय का स्थान दर्ज करें।
अपने व्यवसाय की परियोजना योजना (डीपीआर) और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
सभी जानकारी सही ढंग से भरने के बाद, फॉर्म जमा करें। विभाग द्वारा सत्यापन के बाद, आपके ऋण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।